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हिट एंड रन केस में दोषी को तीन साल की कैद

Tue, 27 Sep 2016 10:07 PM IST
मंडी
मंडी Updated Tue, 27 Sep 2016 10:07 PM IST
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three year imprisonment in hit and run case
sdf

सुंदरनगर (मंडी)। सुंदरनगर स्थित कोर्ट नंबर दो में हिट एंड रन मामले में आरोपी के दोषी पाए जाने पर तीन साल की कैद और सात हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह फैसला कोर्ट नंबर दो के न्यायाधीश कुलदीप शर्मा ने सुनाया।

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फैसले के मुताबिक आरोपी श्याम लाल पुत्र सुख लाल निवासी डोडवां डाकघर भोजपुर के खिलाफ दर्ज आईपीसी की धारा 279, 337 के तहत छह-छह महीने और 304 ए के तहत दो साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी को सात हजार रुपये का जुर्माना भी भरना होगा। इस मामले में पुलिस थाना सुंदरनगर में 6 मार्च 2010 को मामला दर्ज हुआ था। सेठी सैनी पुत्र लच्छमी दास निवासी चांगर कॉलोनी की गाड़ी को आरोपी बस स्टैंड के पास अपनी गाड़ी से टक्कर मार कर फरार हो गया था।
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इस दौरान गाड़ी के साथ फरार हुए आरोपी ने टेल कंट्रोल गेट से थोड़ा पीछे सड़क किनारे जाते हुए दो व्यक्तियों में से एक को भी कुचल दिया था। जबकि दूसरे ने छलांग लगाकर अपनी जान बचाई थी। यह मामला कोर्ट नंबर दो में चला हुआ था। इस मामले में आरोपी पर लगी धाराओं में प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार दोषी पाया गया और न्यायाधीश कुलदीप शर्मा ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन साल का कारावास और सात हजार रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई है।

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