फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Three cases of bank loan recovery in Mandi have been referred to the court of District Judge Mandi.

Mandi News: मंडी में बैंक ऋण वसूली के तीन मामले जिला न्यायाधीश मंडी की अदालत को भेजे

Sat, 14 Mar 2026 12:56 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 14 Mar 2026 12:56 AM IST
विज्ञापन
Three cases of bank loan recovery in Mandi have been referred to the court of District Judge Mandi.
वाणिज्यिक विवाद मानते हुए लाखों रुपये के मामलों की फाइलें स्थानांतरित
विज्ञापन

डिजिटल पर न चलाएं...
संवाद न्यूज एजेंसी

मंडी। वरिष्ठ सिविल जज मंडी की अदालत में लंबित बैंक ऋण वसूली से जुड़े तीन मामलों को वाणिज्यिक विवाद मानते हुए जिला न्यायाधीश मंडी की अदालत को भेजने के आदेश दिए गए हैं।
पहला मामला केनरा बैंक (पूर्व में सिंडिकेट बैंक) की ओर से भीमा राम व एक अन्य के खिलाफ 16,22,761 रुपये की वसूली से संबंधित है। बैंक के अनुसार वर्ष 2015 में 15 लाख रुपये का गृह ऋण लिया गया था, लेकिन किस्तों का भुगतान न होने पर वर्ष 2020 में वसूली का मुकदमा दायर किया गया।
विज्ञापन

दूसरा मामला पंजाब नेशनल बैंक द्वारा रमेश कुमार व एक अन्य के खिलाफ 13,39,627.85 रुपये की वसूली से जुड़ा है। इसमें वर्ष 2016 में 10 लाख रुपये का होम लोन लिया गया था, जो बाद में अनियमित हो गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

वहीं तीसरा मामला आईसीआईसीआई बैंक की ओर से बंसी लाल के खिलाफ 5,68,766 रुपये की वसूली से संबंधित है। इसमें वर्ष 2021 में छह लाख रुपये का वाहन ऋण लिया गया था। अदालत ने कहा कि बैंक लेन-देन से जुड़े विवाद वाणिज्यिक श्रेणी में आते हैं। राज्य सरकार की 18 अगस्त 2025 की अधिसूचना के अनुसार ऐसे मामलों की सुनवाई अब जिला जज स्तर के वाणिज्यिक न्यायालय में होगी, इसलिए तीनों मामलों की फाइलें वहां भेजी गई हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed