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Mandi News: बेटियों की शादी के लिए सरकार ने दिया 33 लाख का शगुन

Sun, 11 Aug 2024 07:57 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 11 Aug 2024 07:57 PM IST
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The government gave a pledge of Rs 33 lakh for the marriage of daughters.
करसोग में चालू वित्त वर्ष में 17 मामले स्वीकृत, 5 लाख 27 हजार रुपये की विवाह अनुदान राशि दी
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संवाद न्यूज एजेंसी

करसोग (मंडी)। करसोग क्षेत्र में बेटियों को शगुन योजना के तहत 33 लाख 17 हजार रुपये की विवाह अनुदान राशि प्रदान की गई है। वर्ष 2023-24 में 90 मामले स्वीकृत किए थे, जिनमें कुल 27 लाख 90 हजार रुपये की अनुदान राशि दी थी। चालू वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक शगुन योजना के तहत क्षेत्र में 17 मामले स्वीकृत किए गए हैं और कुल 5 लाख 27 हजार रुपये की अनुदान राशि प्रदान की गई है। योजना का लाभ बीपीएल परिवार की उन बेटियां को दिया जाता है, जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है और हिमाचल प्रदेश की स्थाई निवासी हों। यदि लड़की का विवाह ऐसे लड़के से होता है जो कि हिमाचल का स्थायी निवासी नहीं है, तब भी वह विवाह अनुदान के लिए पात्र मानी जाएगी। बीपीएल परिवारों से संबंध रखने वाली पात्र लड़कियों या महिलाओं को विवाह अनुदान के रूप में 31 हजार रुपये की सहायता की जाती है। यह अनुदान राशि लड़की के माता-पिता या अभिभावकों को दी जाती है। शगुन योजना का लाभ पाने के लिए लड़की के माता-पिता या अभिभावक, लड़की यदि बेसहारा है तो स्वयं संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी को इस योजना लाभ पाने के लिए अपना आवेदन कर सकती है। बाल विकास परियोजना अधिकारी की ओर से आवेदन पत्र का सत्यापन किया जाएगा। योजना का लाभ पाने के लिए माता-पिता या अभिभावकों को प्रस्तावित शादी की तारीख से दो माह पूर्व ही विवाह अनुदान राशि का भुगतान किया जा सकता है।


विवाह के छह माह के भीतर भी मिलता है लाभ
यदि विवाह पहले हो चुका है, तो विवाह के छह महीने के भीतर भी आवेदक अनुदान राशि के लिए आवेदन कर सकते है। यदि, आवेदक शादी के छह माह के बाद आवेदन करता या करती है तो मगर इसके बाद योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अनुदान राशि बाल विकास परियोजना अधिकारी के माध्यम से आवेदक के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक या लड़की का हिमाचली प्रमाण पत्र, माता-पिता या अभिभावक का या लड़की का स्वयं का बीपीएल प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी की ओर से जारी होना चाहिए।
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