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Mandi News: अदालत ने घनाला पंचायत प्रधान और सचिव पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश

Thu, 15 May 2025 12:14 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी Updated Thu, 15 May 2025 12:14 AM IST
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The court ordered to register an FIR against Ghanla Panchayat Pradhan and Secretary
संधोल (मंडी)। संधोल की घनाला पंचायत के प्रधान और सचिव के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों को लेकर अदालत ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और खंड विकास अधिकारी को मामले की जांच शुरू करने के आदेश जारी किए हैं। प्रधान और सचिव द्वारा पंचायत के सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप को लेकर करीब तीन दर्जन ग्रामीणों ने सवा दो साल पहले आरटीआई लेकर बीडीओ धर्मपुर, जिला पंचायत अधिकारी मंडी और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन तक शिकायत भेजी थी, परंतु इसका कोई भी असर न होने के बाद इन लोगों ने अदालत का रुख किया था।
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अदालत ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच के आदेश जारी किए हैं। गांव के अर्जुन सिंह की ओर से पंचायत के विभिन्न विकास कार्यों की जानकारी सूचना के अधिकार के तहत जुटाई थी। इसमें पंचायत के पुराने भवन, सामुदायिक भवन, तीन सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण समेत अन्य कार्य शामिल हैं। हालांकि 24 फरवरी 2023 को जिला पंचायत अधिकारी द्वारा खंड विकास अधिकारी धर्मपुर को इस मामले की जांच करने को लेकर पत्र लिखा था लेकिन यह फाइलों में ही दबा रह गया। शिकायतकर्ता द्वारा इसे लेकर पुलिस स्टेशन संधोल में भी मामला दर्ज करवाया था लेकिन कोई भी छानबीन नहीं हुई।
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थक हार कर शिकायतकर्ता अर्जुन सिंह ने अपने वकील भूप सिंह ठाकुर के माध्यम से अदालत में 175 (3) बीएनएनएस के तहत शिकायत दर्ज करवाई थी। न्यायाधीश डॉ. युद्धवीर सिंह ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कैंप एट धर्मपुर में शिकायत की सुनवाई करते हुए प्रथम दृष्टि में अनियमितताओं को देखते हुए इस मामले में पुलिस थाना धर्मपुर को एफआईआर दर्ज करने और जांच करने के आदेश जारी किए हैं।
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