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बाल विवाह, बाल मजदूरी पर करें सख्त कार्रवाई
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मंडी। अतिरिक्त उपायुक्त जतिन लाल ने मंडी जिले में बाल मजदूरी, बाल विवाह और बाल भीख के मामलों की रोकथाम के लिए दोषियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई करने को कहा है।
उन्होंने बाल संरक्षण अधिकारी को निर्देश दिए कि वह दोषियों के खिलाफ पुलिस की बाल संरक्षण यूनिट, जिला बाल कल्याण समिति तथा चाइल्ड लाइन में मामले दर्ज करवाएं। आगामी बैठक में समिति के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करें। अतिरिक्त उपायुक्त जिला बाल संरक्षण समिति की त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
इसमें बाल हित और संरक्षण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। अधिकारियों को बाल संरक्षण से जुड़ी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने को कहा। जिला बाल संरक्षण इकाई 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए देखभाल और संरक्षण संबंधित कार्य कर रही है।
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जिले में 8 बाल-बालिका गृह चलाए जा रहे हैं, जोकि किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत पंजीकृत हैं। बैठक में जिला स्वास्थ्य अधिकारी दिनेश ठाकुर, जिला बाल संरक्षण अधिकारी और समिति के अन्य सदस्य उपस्थिति रहे। संवाद
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उन्होंने बाल संरक्षण अधिकारी को निर्देश दिए कि वह दोषियों के खिलाफ पुलिस की बाल संरक्षण यूनिट, जिला बाल कल्याण समिति तथा चाइल्ड लाइन में मामले दर्ज करवाएं। आगामी बैठक में समिति के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करें। अतिरिक्त उपायुक्त जिला बाल संरक्षण समिति की त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
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इसमें बाल हित और संरक्षण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। अधिकारियों को बाल संरक्षण से जुड़ी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने को कहा। जिला बाल संरक्षण इकाई 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए देखभाल और संरक्षण संबंधित कार्य कर रही है।
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जिले में 8 बाल-बालिका गृह चलाए जा रहे हैं, जोकि किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत पंजीकृत हैं। बैठक में जिला स्वास्थ्य अधिकारी दिनेश ठाकुर, जिला बाल संरक्षण अधिकारी और समिति के अन्य सदस्य उपस्थिति रहे। संवाद