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Mandi News: ट्रक की टक्कर में घायल सुरेंद्र को मिलेगा 1.61 लाख रुपये मुआवजा

Wed, 27 Aug 2025 10:52 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी Updated Wed, 27 Aug 2025 10:52 AM IST
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Surendra injured in truck accident will get compensation of Rs 1.61 lakh
मंडी। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण-तीन मंडी की अदालत ने सड़क हादसे में घायल हुए सुरेंद्र सिंह की याचिका को स्वीकार करते हुए 1.61 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। मुआवजा राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से वसूली तक 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।
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छह फरवरी 2019 को मनाली-चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ब्राधीवीर के पास सुरेंद्र सिंह अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से आए एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में उन्हें कई फ्रेक्चर सहित गंभीर चोटें आईं। उनका इलाज छह से 13 फरवरी तक क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में चला, जहां कई सर्जिकल ऑपरेशन भी किए गए।
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पुलिस ने ट्रक चालक रमेश कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 279, 337 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 187 के तहत मामला दर्ज किया था। न्यायाधिकरण ने माना कि दुर्घटना ट्रक चालक की लापरवाही और तेज रफ्तार के कारण हुई थी।
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फैसले में कहा गया कि तीनों प्रतिवादी ट्रक चालक, ट्रक मालिक और बीमा कंपनी संयुक्त रूप से मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार होंगे। हालांकि, पूरी राशि बीमाकर्ता कंपनी द्वारा जमा की जाएगी।
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