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Mandi News: चरस तस्करी मामले में तीन आरोपियों की याचिका खारिज
Fri, 29 Aug 2025 11:49 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
Updated Fri, 29 Aug 2025 11:49 PM IST
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मंडी। विशेष न्यायाधीश सुंदरनगर की अदालत ने चरस तस्करी के मामले में पकड़े गए हरियाणा के रोहतक निवासी तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। मामले के अनुसार 21 अगस्त 2025 को पुलिस ने सुंदरनगर के पुंघ क्षेत्र में एक वाहन की तलाशी के दौरान डैशबोर्ड से 282 ग्राम चरस बरामद की थी।
वाहन में सवार सुधीर हुड्डा, अमन जुनेजा और अमन को मौके पर गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। अदालत में पेश अधिवक्ता ने दलील दी कि तीनों निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है। वहीं अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि नशे का कारोबार समाज के लिए गंभीर खतरा है और मामले की जांच अभी शुरुआती चरण में है। ऐसे में आरोपियों को जमानत देना न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। संवाद
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वाहन में सवार सुधीर हुड्डा, अमन जुनेजा और अमन को मौके पर गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। अदालत में पेश अधिवक्ता ने दलील दी कि तीनों निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है। वहीं अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि नशे का कारोबार समाज के लिए गंभीर खतरा है और मामले की जांच अभी शुरुआती चरण में है। ऐसे में आरोपियों को जमानत देना न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। संवाद
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