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Mandi News: मां का नाम चमेली की जगह चमेली देवी दर्ज करने का आदेश

Tue, 15 Sep 2026 12:27 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:27 AM IST
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Order to record the mother's name as Chameli Devi instead of Chameli.
मंडी। वरिष्ठ सिविल जज मंडी की अदालत ने शैक्षणिक प्रमाणपत्रों में मां का नाम गलत दर्ज होने के मामले में छात्र अनुराग के पक्ष में फैसला सुनाया है। अदालत ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को निर्देश दिए हैं कि प्रमाणपत्रों और अंकतालिकाओं में उसकी मां का नाम चमेली के बजाय चमेली देवी दर्ज किया जाए।
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मामला बल्ह तहसील के धार-2 निवासी अनुराग ने अपनी प्राकृतिक अभिभावक मां चमेली देवी के माध्यम से दायर किया था। याचिका में बताया गया कि अनुराग की मां का वास्तविक नाम चमेली देवी है, लेकिन स्कूल के शैक्षणिक रिकॉर्ड और प्रमाणपत्रों में इसे केवल चमेली दर्ज कर दिया गया। यह नाम उसके जन्म प्रमाणपत्र से भी मेल नहीं खाता था।
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मामले में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया गया लेकिन बोर्ड की ओर से अदालत में कोई पक्ष नहीं रखा गया। इसके बाद अदालत ने बोर्ड को एकतरफा घोषित कर दिया। अनुराग की ओर से उसकी मां चमेली देवी ने बतौर गवाह अदालत में अपना बयान दर्ज कराया और जन्म प्रमाणपत्र, मैट्रिक प्रमाणपत्र, आधार कार्ड और परिवार रजिस्टर समेत अन्य दस्तावेज पेश किए।
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अदालत ने बोर्ड को निर्देश दिए कि फैसले की प्रति, मूल प्रमाणपत्र जमा करने और निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के बाद नए प्रमाणपत्र व अंकतालिकाएं जारी की जाएं। इनमें मां का नाम चमेली देवी दर्ज करने के साथ बदलाव की तारीख भी अंकित करने के निर्देश दिए गए हैं। दोनों पक्षों को अपना-अपना खर्च वहन करने का आदेश देते हुए अदालत ने मामले का निपटारा कर दिया।
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