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Mandi News: मजदूरों को आठ साल के बाद नियमितीकरण का लाभ देने के आदेश
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सरकाघाट/मंडी। उच्च न्यायालय ने 67 मजदूरों के पक्ष में फैसला सुनाया है। इन फैसलों में 48 याचिकाएं शामिल हैं। ये मामले लोक निर्माण विभाग के धर्मपुर और जोगिंद्रनगर मंडलों के मजदूरों के हैं।
धर्मपुर मंडल के 44 मजदूरों को उनके दिहाड़ीदार कार्यकाल के आठ साल पूरा होने के समय से नियमित करने के आदेश दिए गए हैं। जोगिंद्रनगर मंडल के मजदूरों को वर्ष 1996 से लेकर 2002 तक ब्रेक दी जाती थीं तथा उन्हें वर्ष में 240 दिन पूरे नहीं करने दिए जाते थे। उच्च न्यायालय ने इन ब्रेक को गैर कानूनी करार दिया तथा इस पीरियड की मजदूरों को वरीयता प्रदान की है।
साथ ही उच्च न्यायालय ने विभाग को आदेश दिए कि इन मजदूरों को इनके 8 वर्ष का दिहाड़ीदार के रूप में पूर्ण किए गए कार्यकाल की तिथि से पक्का किया जाए। इस सेवाकाल से संबंधित सभी सेवा लाभ इन मजदूरों को प्रदान किए जाएं।
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धर्मपुर और जोगिंद्रनगर मंडलों के इन मजदूरों को इनके दिहाड़ीदार कार्यकाल के 10 से लेकर 15 साल बाद पक्का किया गया था। अब मजदूरों को 8 वर्ष के हिसाब से पक्का किया जाएगा तथा वेतन और एरियर भी मिलेगा। इन फैसलों से मजदूरों को कानून और नियमों के हिसाब से पेंशन के लिए भी योग्य माना जाएगा। मजदूरों की तरफ से इन याचिकाओं की पैरवी अधिवक्ता सुरेश शर्मा ने की।
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धर्मपुर : इन मजदूरों में रमेश चंद, नेकराम, यादव सिंह, रामगोपाल, धोबी देवी, लज्जा देवी, शकुंतला देवी, निर्मला देवी, ब्रह्मी देवी, रणजीत सिंह, सैनादेवी, रूमा देवी, कमला देवी, बीर सिंह, मीना देवी, रूमा देवी, ब्रह्मी देवी, विमला देवी, शांता देवी, जगदीश चंद, शीला देवी, राजेश कुमार, जीवनलाल, विजय कुमार, शारदा देवी, बरफू राम, शीला देवी, मेहर सिंह, धनदेव (मृतक), हेमा देवी, जयवंती देवी, बुद्धि देवी, लाल सिंह, मीरा देवी, श्रीधर, द्रौपदी देवी, ध्यान चंद, करतार सिंह, राकेश कुमार, विद्या देवी, गुरमेल सिंह, अनिल कुमार, कन्ही देवी व रुक्मिणी देवी शामिल है।
जोगिंद्रनगर : इन मजदूरों में मिलाप चंद, ज्ञानचंद, अशोक कुमार, दूलो राम, मस्तराम, विजय कुमार, अमर सिंह, प्रेम सागर, जोगिंदर सिंह, श्यामलाल, सरवन कुमार, राजकुमार, सावित्री देवी, प्रीतम सिंह, रामसरण, राजमल, रमेश चंद, उधो राम, लीला देवी व विनय कुमार शामिल हैं। वहीं पर जोगिंद्रनगर मंडल की कमला देवी, कीमा देवी, संसार चंद को उनके दिहाड़ीदार कार्यकाल के आठ साल पूरा होने के समय से पक्का करने व सभी सेवा लाभ देने के आदेश दिए हैं।
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धर्मपुर मंडल के 44 मजदूरों को उनके दिहाड़ीदार कार्यकाल के आठ साल पूरा होने के समय से नियमित करने के आदेश दिए गए हैं। जोगिंद्रनगर मंडल के मजदूरों को वर्ष 1996 से लेकर 2002 तक ब्रेक दी जाती थीं तथा उन्हें वर्ष में 240 दिन पूरे नहीं करने दिए जाते थे। उच्च न्यायालय ने इन ब्रेक को गैर कानूनी करार दिया तथा इस पीरियड की मजदूरों को वरीयता प्रदान की है।
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साथ ही उच्च न्यायालय ने विभाग को आदेश दिए कि इन मजदूरों को इनके 8 वर्ष का दिहाड़ीदार के रूप में पूर्ण किए गए कार्यकाल की तिथि से पक्का किया जाए। इस सेवाकाल से संबंधित सभी सेवा लाभ इन मजदूरों को प्रदान किए जाएं।
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धर्मपुर और जोगिंद्रनगर मंडलों के इन मजदूरों को इनके दिहाड़ीदार कार्यकाल के 10 से लेकर 15 साल बाद पक्का किया गया था। अब मजदूरों को 8 वर्ष के हिसाब से पक्का किया जाएगा तथा वेतन और एरियर भी मिलेगा। इन फैसलों से मजदूरों को कानून और नियमों के हिसाब से पेंशन के लिए भी योग्य माना जाएगा। मजदूरों की तरफ से इन याचिकाओं की पैरवी अधिवक्ता सुरेश शर्मा ने की।
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धर्मपुर : इन मजदूरों में रमेश चंद, नेकराम, यादव सिंह, रामगोपाल, धोबी देवी, लज्जा देवी, शकुंतला देवी, निर्मला देवी, ब्रह्मी देवी, रणजीत सिंह, सैनादेवी, रूमा देवी, कमला देवी, बीर सिंह, मीना देवी, रूमा देवी, ब्रह्मी देवी, विमला देवी, शांता देवी, जगदीश चंद, शीला देवी, राजेश कुमार, जीवनलाल, विजय कुमार, शारदा देवी, बरफू राम, शीला देवी, मेहर सिंह, धनदेव (मृतक), हेमा देवी, जयवंती देवी, बुद्धि देवी, लाल सिंह, मीरा देवी, श्रीधर, द्रौपदी देवी, ध्यान चंद, करतार सिंह, राकेश कुमार, विद्या देवी, गुरमेल सिंह, अनिल कुमार, कन्ही देवी व रुक्मिणी देवी शामिल है।
जोगिंद्रनगर : इन मजदूरों में मिलाप चंद, ज्ञानचंद, अशोक कुमार, दूलो राम, मस्तराम, विजय कुमार, अमर सिंह, प्रेम सागर, जोगिंदर सिंह, श्यामलाल, सरवन कुमार, राजकुमार, सावित्री देवी, प्रीतम सिंह, रामसरण, राजमल, रमेश चंद, उधो राम, लीला देवी व विनय कुमार शामिल हैं। वहीं पर जोगिंद्रनगर मंडल की कमला देवी, कीमा देवी, संसार चंद को उनके दिहाड़ीदार कार्यकाल के आठ साल पूरा होने के समय से पक्का करने व सभी सेवा लाभ देने के आदेश दिए हैं।