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Mandi News: मृतक के परिजनों को 13.63 लाख का मुआवजा देने के आदेश
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मंडी। मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल-दो मंडी ने टोजिंग नाला (लाहौल-स्पीति) में हुए हादसे में मारे गए मेहर चंद के परिवार को 13,63,384 रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। राशि पर 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज याचिका दायर होने की तिथि 21 मार्च 2022 से देय होगा।
मामले के तथ्यों के अनुसार के 27 जुलाई 2021 को मेहर चंद वाहन में रोपवे प्रोजेक्ट के काम के लिए जा रहे थे। टोजिंग नाला के पास सड़क पर जमा ढीली मिट्टी और पानी से गुजरते समय वाहन फिसलकर उलट गया। इससे मेहर चंद समेत तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।
परिवार ने दावा किया कि हादसा चालक की लापरवाही से हुआ। ट्रिब्यूनल ने गवाहों के बयान और परिस्थितियों के आधार पर वाहन चालक की लापरवाही मानते हुए इसे मोटर दुर्घटना करार दिया। मुआवजे का 60 प्रतिशत हिस्सा पत्नी और 40 प्रतिशत बेटी को मिलेगी। बेटी नाबालिग होने पर उसकी राशि एफडीआर में रखी जाएगी। संवाद
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मामले के तथ्यों के अनुसार के 27 जुलाई 2021 को मेहर चंद वाहन में रोपवे प्रोजेक्ट के काम के लिए जा रहे थे। टोजिंग नाला के पास सड़क पर जमा ढीली मिट्टी और पानी से गुजरते समय वाहन फिसलकर उलट गया। इससे मेहर चंद समेत तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।
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परिवार ने दावा किया कि हादसा चालक की लापरवाही से हुआ। ट्रिब्यूनल ने गवाहों के बयान और परिस्थितियों के आधार पर वाहन चालक की लापरवाही मानते हुए इसे मोटर दुर्घटना करार दिया। मुआवजे का 60 प्रतिशत हिस्सा पत्नी और 40 प्रतिशत बेटी को मिलेगी। बेटी नाबालिग होने पर उसकी राशि एफडीआर में रखी जाएगी। संवाद
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