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चेक बाउंस मामले में दोषी को एक साल कारावास
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सुंदरनगर (मंडी)। चेक बाउंस के एक दोषी को अदालत ने एक साल के साधारण कारावास और 3 लाख 19 हजार रुपये हर्जाना अदा करने की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर एक दिव्य ज्योति पटियाल की अदालत ने सुंदरनगर स्थित केडी सीड हाउस के मालिक अश्वनी सैनी की शिकायत पर चलाए गए अभियोग के साबित होने पर नेरचौक के वीर बीज भंडार के मालिक विधि चंद को उक्त सजा का फैसला सुनाया है।
शिकायत के अनुसार दोषी विधि चंद ने शिकायतकर्ता अश्वनी सैनी के सीड हाउस से करीब सात साल पहले कृषि वस्तुओं की खरीद की थी।
भुगतान के लिए एक चेक जारी किया था। चेक बाउंस हो गया। मामले की सुनवाई के दौरान दोषी ने दो बार बीस-बीस हजार रुपये की राशि का भुगतान किया था लेकिन बकाया राशि अदा नहीं की गई।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से चेक बाउंस का अभियोग साबित हुआ है। इसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और हर्जाने की सजा का फैसला सुनाया है। संवाद
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अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर एक दिव्य ज्योति पटियाल की अदालत ने सुंदरनगर स्थित केडी सीड हाउस के मालिक अश्वनी सैनी की शिकायत पर चलाए गए अभियोग के साबित होने पर नेरचौक के वीर बीज भंडार के मालिक विधि चंद को उक्त सजा का फैसला सुनाया है।
शिकायत के अनुसार दोषी विधि चंद ने शिकायतकर्ता अश्वनी सैनी के सीड हाउस से करीब सात साल पहले कृषि वस्तुओं की खरीद की थी।
भुगतान के लिए एक चेक जारी किया था। चेक बाउंस हो गया। मामले की सुनवाई के दौरान दोषी ने दो बार बीस-बीस हजार रुपये की राशि का भुगतान किया था लेकिन बकाया राशि अदा नहीं की गई।
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अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से चेक बाउंस का अभियोग साबित हुआ है। इसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और हर्जाने की सजा का फैसला सुनाया है। संवाद
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