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चेक बाउंस मामले में दोषी को एक साल कारावास

Thu, 16 Dec 2021 10:51 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 16 Dec 2021 10:51 PM IST
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One year imprisonment for the guilty in check bounce case
सुंदरनगर (मंडी)। चेक बाउंस के एक दोषी को अदालत ने एक साल के साधारण कारावास और 3 लाख 19 हजार रुपये हर्जाना अदा करने की सजा सुनाई है।
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अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर एक दिव्य ज्योति पटियाल की अदालत ने सुंदरनगर स्थित केडी सीड हाउस के मालिक अश्वनी सैनी की शिकायत पर चलाए गए अभियोग के साबित होने पर नेरचौक के वीर बीज भंडार के मालिक विधि चंद को उक्त सजा का फैसला सुनाया है।
शिकायत के अनुसार दोषी विधि चंद ने शिकायतकर्ता अश्वनी सैनी के सीड हाउस से करीब सात साल पहले कृषि वस्तुओं की खरीद की थी।
भुगतान के लिए एक चेक जारी किया था। चेक बाउंस हो गया। मामले की सुनवाई के दौरान दोषी ने दो बार बीस-बीस हजार रुपये की राशि का भुगतान किया था लेकिन बकाया राशि अदा नहीं की गई।
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अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से चेक बाउंस का अभियोग साबित हुआ है। इसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और हर्जाने की सजा का फैसला सुनाया है। संवाद
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