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Mandi News: विकास कार्यों में गड़बड़ी पर नौहली पंचायत प्रधान निलंबित
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मंडी। द्रंग विकास खंड की ग्राम पंचायत नौहली के प्रधान को विकास कार्यों में अनियमिताओं के आरोप पर जिला पंचायत अधिकारी ने निलंबित कर दिया है। पंचायत प्रधान पर यह गाज पंचायत निवासी दलीप सिंह ठाकुर की शिकायत के बाद गिरी है।
दलीप सिंह ने तरांगला रोपड़ी मोक्षधाम समेत अन्य कार्य में गड़बड़ी के आरोप प्रधान पर लगाए थे। इसके बाद जांच का जिम्मा खंड विकास अधिकारी द्रंग को सौंपा गया था। जांच के बाद खंड विकास अधिकारी ने 29 नवंबर 2024 को प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसमें उन पर लगे आरोपों के बारे में जवाब देने के लिए कहा गया था।
बाद में खंड विकास अधिकरी द्रंग ने कारण बताओ नोटिस के संदर्भ में प्रधान से व्यक्तिगत सुनवाई और पूछताछ की थी। प्रधान के बयानों का अवलोकन करने के बाद उनके उत्तर संतोषजनक और तर्कसंगत नहीं पाए गए थे। इसके बाद जिला पंचायत अधिकारी ने अधिनियम के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम पंचायत प्रधान नौहली को निलंबित कर दिया है। उधर, नौहली पंचायत प्रधान का दावा है कि जिस व्यक्ति ने उनके खिलाफ कार्यों को लेकर आरटीआई मांगी थी, उसे वापस ले लिया गया है।
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विकास कार्यों में अनियमिताओं के चलते ग्राम पंचायत नौहली के प्रधान को निलंबित कर दिया है। कार्यालय संबंधी ऑर्डर जारी कर दिए हैं। उक्त प्रधान के पास आगे अपनी अपील रखने का अधिकार है।
-अंचित डोगरा, जिला पंचायत अधिकारी मंडी
...
मेरे ऊपर लगाए आरोप निराधार हैं। निलंबन के बारे में अभी कोई चिट्ठी नहीं मिली है। अगर ऐसा होता है तो वह मामले को लेकर उपायुक्त के पास अपील दायर करेंगे। वहां से भी न्याय नहीं मिला तो कोर्ट का रुख करेंगे। जिस कार्य के आरोप हैं मटीरियल न होने की वजह से उसमें देरी हुई थी। अब सभी कार्य पूरे कर दिए हैं। पंचायत में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है।
-अजीत सिंह, प्रधान, नौहली पंचायत
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दलीप सिंह ने तरांगला रोपड़ी मोक्षधाम समेत अन्य कार्य में गड़बड़ी के आरोप प्रधान पर लगाए थे। इसके बाद जांच का जिम्मा खंड विकास अधिकारी द्रंग को सौंपा गया था। जांच के बाद खंड विकास अधिकारी ने 29 नवंबर 2024 को प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसमें उन पर लगे आरोपों के बारे में जवाब देने के लिए कहा गया था।
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बाद में खंड विकास अधिकरी द्रंग ने कारण बताओ नोटिस के संदर्भ में प्रधान से व्यक्तिगत सुनवाई और पूछताछ की थी। प्रधान के बयानों का अवलोकन करने के बाद उनके उत्तर संतोषजनक और तर्कसंगत नहीं पाए गए थे। इसके बाद जिला पंचायत अधिकारी ने अधिनियम के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम पंचायत प्रधान नौहली को निलंबित कर दिया है। उधर, नौहली पंचायत प्रधान का दावा है कि जिस व्यक्ति ने उनके खिलाफ कार्यों को लेकर आरटीआई मांगी थी, उसे वापस ले लिया गया है।
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विकास कार्यों में अनियमिताओं के चलते ग्राम पंचायत नौहली के प्रधान को निलंबित कर दिया है। कार्यालय संबंधी ऑर्डर जारी कर दिए हैं। उक्त प्रधान के पास आगे अपनी अपील रखने का अधिकार है।
-अंचित डोगरा, जिला पंचायत अधिकारी मंडी
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मेरे ऊपर लगाए आरोप निराधार हैं। निलंबन के बारे में अभी कोई चिट्ठी नहीं मिली है। अगर ऐसा होता है तो वह मामले को लेकर उपायुक्त के पास अपील दायर करेंगे। वहां से भी न्याय नहीं मिला तो कोर्ट का रुख करेंगे। जिस कार्य के आरोप हैं मटीरियल न होने की वजह से उसमें देरी हुई थी। अब सभी कार्य पूरे कर दिए हैं। पंचायत में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है।
-अजीत सिंह, प्रधान, नौहली पंचायत