फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Murha Hydel Project matter reached the High Court

मुरहा हाइडल प्रोजेक्ट का मामला हाईकोर्ट पहुंचा

Thu, 20 Jan 2022 07:15 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 20 Jan 2022 07:15 PM IST
विज्ञापन
Murha Hydel Project matter reached the High Court
गोहर (मंडी)। सीएम की गृह पंचायत मुरहाग पंचायत में विवादित हाइडल प्रोजेक्ट का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। प्रशासन से ग्रामीणों और हाइडल प्रोजेक्ट प्रबंधन के बीच पनपे विवाद के न सुलझने के बाद हाइडल पावर प्रोजेक्ट प्रबंधन ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
विज्ञापन

मुरहाग के सुराह गांव में पावर प्रोजेक्ट कंपनी ने काम शुरू किया है। प्रबंधन का दावा है कि औपचारिकताएं पूरी कर पावर प्रोजेक्ट का काम शुरू किया था। इसका ग्रामीण विरोध करते रहे। ग्रामीण इस संबंध में सीएम, डीसी, एसपी और एसडीएम थुनाग से भी मिले। इसके बावजूद प्रशासन से स्थायी समाधान न निकलने से कंपनी प्रबंधन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है।
विज्ञापन

कंपनी के एमडी आशीष गुप्ता ने बताया कि हाइडल प्रोजेक्ट लगाने संबंधी सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ग्रामीण बेवजह पावर प्रोजेक्ट निर्माण में रोड़ा अटका रहे हैं। इससे उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। इसकी वजह से कंपनी को हाईकोर्ट जाना पड़ा है। बताया जा रहा है कि कंपनी ने सरकार समेत प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय पंचायत अधिकारी को पार्टी बनाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

एसडीएम थुनाग पारस अग्रवाल ने बताया कि कंपनी प्रबंधन ने मांगें रखी थी। इसके संबंध में जवाब तैयार कर हाईकोर्ट में फाइल किया जा रहा है। इस मामले को लेकर 25 नवंबर को उपायुक्त मंडी ने इन्क्वायरी बिठाई थी। इसको लेकर 10 दिन में जवाब मांगा था और एसडीएम ने 17 जनवरी को निपटारा किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed