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कामगारों के पंजीकरण में मंडी अव्वल
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मंडी। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में श्रमिकों के पंजीकरण में मंडी जिला प्रदेशभर में अव्वल है। बीते साढ़े चार सालों में जिले में 59,628 कामगारों का पंजीकरण किया गया है। अतिरिक्त उपायुक्त मंडी जतिन लाल ने बताया कि जिले में कामगार कल्याण बोर्ड के तहत जनवरी 2018 से पहले 19,273 कामगार पंजीकृत थे।
पिछले साढ़े चार साल में जिले में 59,628 कामगारों का पंजीकरण किया गया है। अब तक कुल 78,901 श्रमिकों-कामगारों का जिले में पंजीकरण हुआ है। इनमें मनरेगा के 52,216 और अन्य विविध कार्यों के 26,685 श्रमिकों का पंजीकरण कर सुलभ रोजगार मुहैया कराया है। साथ ही उन्हें कल्याणकारी योजनाओं के लाभ के दायरे में भी लाया गया है।
बता दें, प्रदेश सरकार कामगार कल्याण बोर्ड के जरिए पात्र पंजीकृत कामगारों को अनेक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है। मातृत्व-पितृत्व प्रसुविधा स्कीम, विधवा पेंशन योजना, बेटी जन्म उपहार योजना, दिव्यांगता पेंशन, पेंशन सुविधा, शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, चिकित्सा सहायता जैसी तमाम स्कीमों के दायरे में लाकर श्रमिकों के जीवन को खुशहाल बनाने में हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। मंडी जिले की श्रम अधिकारी भावना शर्मा ने बताया कि जून में जिले के सभी बीडीओ कार्यालयों के जरिए पात्र श्रमिकों के चयन, पंजीकरण और नामांकन का शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के लिए व्यापक मुहिम चलाई गई है। कामगार को फॉर्म-27 पंजीकरण के लिए और फार्म-28 नामांकन के लिए भरना होता है।
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कामगार किसी भी कार्यदिवस पर फॉर्म जिला श्रम अधिकारी मंडी कार्यालय में जमा करा सकते हैं। कामगार की उम्र 18 से 60 के बीच होनी चाहिए। पात्र कामगार बीडीओ कार्यालय और पंचायत में फार्म-27 और 28 को भरकर श्रम अधिकारी कार्यालय में जमा करा सकते हैं। दस्तावेजों में किसी प्रकार की कटिंग नहीं होनी चाहिए। आवश्यक सूचना एवं सभी अपेक्षित फॉर्म वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। कामगार कल्याण बोर्ड की वेबसाइट बीओसीडब्ल्यू डॉट एचपी डॉट एनआईसी डॉट आइएन पर पात्र कामगार अपना पंजीकरण करा सकते हैं। संवाद
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पिछले साढ़े चार साल में जिले में 59,628 कामगारों का पंजीकरण किया गया है। अब तक कुल 78,901 श्रमिकों-कामगारों का जिले में पंजीकरण हुआ है। इनमें मनरेगा के 52,216 और अन्य विविध कार्यों के 26,685 श्रमिकों का पंजीकरण कर सुलभ रोजगार मुहैया कराया है। साथ ही उन्हें कल्याणकारी योजनाओं के लाभ के दायरे में भी लाया गया है।
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बता दें, प्रदेश सरकार कामगार कल्याण बोर्ड के जरिए पात्र पंजीकृत कामगारों को अनेक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है। मातृत्व-पितृत्व प्रसुविधा स्कीम, विधवा पेंशन योजना, बेटी जन्म उपहार योजना, दिव्यांगता पेंशन, पेंशन सुविधा, शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, चिकित्सा सहायता जैसी तमाम स्कीमों के दायरे में लाकर श्रमिकों के जीवन को खुशहाल बनाने में हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। मंडी जिले की श्रम अधिकारी भावना शर्मा ने बताया कि जून में जिले के सभी बीडीओ कार्यालयों के जरिए पात्र श्रमिकों के चयन, पंजीकरण और नामांकन का शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के लिए व्यापक मुहिम चलाई गई है। कामगार को फॉर्म-27 पंजीकरण के लिए और फार्म-28 नामांकन के लिए भरना होता है।
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कामगार किसी भी कार्यदिवस पर फॉर्म जिला श्रम अधिकारी मंडी कार्यालय में जमा करा सकते हैं। कामगार की उम्र 18 से 60 के बीच होनी चाहिए। पात्र कामगार बीडीओ कार्यालय और पंचायत में फार्म-27 और 28 को भरकर श्रम अधिकारी कार्यालय में जमा करा सकते हैं। दस्तावेजों में किसी प्रकार की कटिंग नहीं होनी चाहिए। आवश्यक सूचना एवं सभी अपेक्षित फॉर्म वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। कामगार कल्याण बोर्ड की वेबसाइट बीओसीडब्ल्यू डॉट एचपी डॉट एनआईसी डॉट आइएन पर पात्र कामगार अपना पंजीकरण करा सकते हैं। संवाद