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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   mandi news himachal news The sentence of the guilty of insulting the woman upheld

महिला के अपमान करने के दोषी की सजा बरकरार

Sat, 03 Sep 2022 11:33 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 03 Sep 2022 11:33 PM IST
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mandi news himachal news The sentence of the guilty of insulting the woman upheld
मंडी। महिला का अनादर, अपमान करने और धमकाने के आरोपी की अपील को निरस्त कर अदालत ने उसकी सजा को बरकरार रखने का फैसला सुनाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने आरोपी को 15-15 दिनों की कारावास और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुंदरनगर के न्यायालय ने सरकाघाट तहसील के तकरेहड़ (संधोल) निवासी संजय कुमार की अपील को निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय की सजा को बरकरार रखा है। अधीनस्थ न्यायालय ने आरोपी को भादंसं की धारा 504, 506 और 509 के तहत महिला का अपमान करने, धमकाने और अनादर करने का अभियोग साबित होने पर क्रमश: 15-15 दिनों की साधारण कारावास और एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।
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अपीलीय अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अधीनस्थ न्यायालय के फैसले में कोई कमी या गलती नहीं है। ऐसे में ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए अदालत ने आरोपी की अपील को खारिज करने का फैसला सुनाया है। संवाद
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