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चरस के दोषी को साढे़ छह साल की कैद

Thu, 23 Jun 2022 10:33 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 23 Jun 2022 10:33 PM IST
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मंडी। चरस के साथ पकड़े जाने का अभियोग साबित होने पर अदालत ने दोषी को छह साल छह महीने के कठोर कारावास और 65,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि समय पर अदा न करने पर दोषी को चार महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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विशेष न्यायाधीश-1 की अदालत ने एनडीपीएस की धारा 20 के तहत अभियोग साबित होने पर कुल्लू की सैंज तहसील के बनैहणी निवासी पूर्ण चंद को सजा सुनाई। जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 13 अक्तूबर 2015 को पुलिस का दल एनएच-21 पर पुलघराट के पास नाके पर मौजूद था। इसी दौरान एक व्यक्ति पैदल आया।
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उसके हाथ में एक कैरी बैग था। पुलिस को देखकर वह भागने लगा। पुलिस ने उसे कुछ ही दूरी पर पकड़ लिया। तलाशी लेने पर बैग से 650 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने तहकीकात के बाद पूर्ण चंद के खिलाफ अदालत में अभियोग चलाया।
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मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 10 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए। अदालत ने फैसले में कहा कि चरस बरामदगी का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। इसके चलते अदालत ने दोषी पूर्ण चंद को छह साल छह महीने का कारावास और 65,000 जुर्माने की सजा सुनाई है।
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