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Mandi News: चेक बाउंस के दोषी की सजा बरकरार
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मंडी। चेक बाउंस के मामले में अपीलीय अदालत ने अधीनस्थ न्यायालय की सजा को बरकरार रखा है। आरोपी की अपील को निरस्त कर दिया है।
सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने चच्योट तहसील के लवाह (गोहर) गांव निवासी बुधी सिंह अपील को खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय की सुनाई सजा को बरकरार रखा है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसील चच्योट के भारसी (देवधार) गांव निवासी विनोद कुमार की शिकायत पर आरोपी बुद्धि सिंह के खिलाफ चलाए गए अभियोग के साबित होने पर उसे 6 माह के साधारण कारावास और 2.60 लाख हर्जाने की सजा सुनाई थी।
आरोपी ने जून 2018 में शिकायतकर्ता से 2.10 लाख रुपये उधार लिए थे। लौटाने के लिए एक चेक जारी किया जो बाउंस हो गया था।
अधीनस्थ न्यायालय ने चेक बाउंस का अपराध साबित होने पर आरोपी को उक्त सजा का फैसला सुनाया था। आरोपी ने अधीनस्थ न्यायालय के फैसले को अपीलीय न्यायालय में चुनौती दी थी। संवाद
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सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने चच्योट तहसील के लवाह (गोहर) गांव निवासी बुधी सिंह अपील को खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय की सुनाई सजा को बरकरार रखा है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसील चच्योट के भारसी (देवधार) गांव निवासी विनोद कुमार की शिकायत पर आरोपी बुद्धि सिंह के खिलाफ चलाए गए अभियोग के साबित होने पर उसे 6 माह के साधारण कारावास और 2.60 लाख हर्जाने की सजा सुनाई थी।
आरोपी ने जून 2018 में शिकायतकर्ता से 2.10 लाख रुपये उधार लिए थे। लौटाने के लिए एक चेक जारी किया जो बाउंस हो गया था।
अधीनस्थ न्यायालय ने चेक बाउंस का अपराध साबित होने पर आरोपी को उक्त सजा का फैसला सुनाया था। आरोपी ने अधीनस्थ न्यायालय के फैसले को अपीलीय न्यायालय में चुनौती दी थी। संवाद
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