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चरस तस्करी के आरोपी के खिलाफ एक और केस
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सुंदरनगर (मंडी)। पेशी में न आने पर चरस तस्करी के आरोपी पर एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। सुंदरनगर थाना में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुंदरनगर के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने मामले की पुष्टि की है।
पुलिस के अनुसार चंदेल सिंह (29) निवासी मसेरन तहसील पधर के खिलाफ 2 अगस्त 2021 को थाना सुंदरनगर में मादक द्रव्य अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद मामला अदालत में जाने पर आरोपी को सशर्त जमानत दी थी।
जमानत के बाद वह पेशी के लिए अदालत में पेश नहीं हो रहा है। इस पर अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत के निर्देश के बाद थाना सुंदरनगर में चंदेल सिंह के खिलाफ अधीन धारा 229(ए) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। संवाद
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पुलिस के अनुसार चंदेल सिंह (29) निवासी मसेरन तहसील पधर के खिलाफ 2 अगस्त 2021 को थाना सुंदरनगर में मादक द्रव्य अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद मामला अदालत में जाने पर आरोपी को सशर्त जमानत दी थी।
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जमानत के बाद वह पेशी के लिए अदालत में पेश नहीं हो रहा है। इस पर अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत के निर्देश के बाद थाना सुंदरनगर में चंदेल सिंह के खिलाफ अधीन धारा 229(ए) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। संवाद
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