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Mandi News: चरस बरामदगी का अभियोग साबित न होने पर आरोपी बरी
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मंडी। चरस बरामद होने का अभियोग साबित न होने पर अदालत ने एक आरोपी को बरी करने का फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश एक के न्यायालय ने हरियाणा के सोनीपत जिले के अघवानपुर (गनौर) निवासी रविंद्र उर्फ भल्लू पुत्र रमेश सिंह के खिलाफ एनडीपीएस की धारा 20 के तहत अभियोग साबित न होने पर उसे बरी करने का फैसला सुनाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार पुलिस का दल 2016 में राष्ट्रीय राजमार्ग-21 पर सुक्कीबाईं के पास मौजूद था। पंडोह की ओर से आ रही एक निजी बस को रोका। इस दौरान बस में बैठे आरोपी के बैग से 750 ग्राम चरस बरामद हुई थी।
पुलिस ने एनडीपीएस की धारा 20 के तहत मामला दर्ज कर उसे हिरासत में लिया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि चरस की बरामदगी संदेहपूर्ण परिस्थितियों से घिरी हुई है। अदालत ने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ चरस बरामदगी का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित नहीं हुआ है। संवाद
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अभियोजन पक्ष के अनुसार पुलिस का दल 2016 में राष्ट्रीय राजमार्ग-21 पर सुक्कीबाईं के पास मौजूद था। पंडोह की ओर से आ रही एक निजी बस को रोका। इस दौरान बस में बैठे आरोपी के बैग से 750 ग्राम चरस बरामद हुई थी।
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पुलिस ने एनडीपीएस की धारा 20 के तहत मामला दर्ज कर उसे हिरासत में लिया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि चरस की बरामदगी संदेहपूर्ण परिस्थितियों से घिरी हुई है। अदालत ने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ चरस बरामदगी का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित नहीं हुआ है। संवाद
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