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चरस रखने के दोषी को 15 माह का कारावास
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मंडी। चरस के साथ पकड़े जाने का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक दोषी को 15 महीने का कठोर कारावास और 15,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर दोषी को तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विशेष न्यायाधीश-1 की अदालत ने एनडीपीएस की धारा 20 के तहत अभियोग साबित होने पर थनेहड़ा मोहल्ला निवासी मनोज कुमार को उक्त सजा का फैसला सुनाया है। जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 2017 में दोषी को चरस के साथ पकड़ा था।
उससे 150 ग्राम चरस बरामद हुई थी। तहकीकात के बाद दोषी के खिलाफ अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 13 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ चरस बरामदगी का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। इसके चलते अदालत ने दोषी को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। संवाद
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विशेष न्यायाधीश-1 की अदालत ने एनडीपीएस की धारा 20 के तहत अभियोग साबित होने पर थनेहड़ा मोहल्ला निवासी मनोज कुमार को उक्त सजा का फैसला सुनाया है। जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 2017 में दोषी को चरस के साथ पकड़ा था।
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उससे 150 ग्राम चरस बरामद हुई थी। तहकीकात के बाद दोषी के खिलाफ अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 13 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ चरस बरामदगी का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। इसके चलते अदालत ने दोषी को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। संवाद
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