फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Kisan Sabha spread awareness on Forest Rights Act

Mandi News: किसान सभा ने वनाधिकार कानून पर फैलाई जागरूकता

Mon, 21 Apr 2025 11:37 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 21 Apr 2025 11:37 PM IST
विज्ञापन
Kisan Sabha spread awareness on Forest Rights Act
सरकाघाट (मंडी)। हिमाचल किसान सभा और ज्ञान विज्ञान समिति की ओर से सोमवार को पंचायत समिति हाल सरकाघाट में वनाधिकार कानून-2006 को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें धर्मपुर और गोपालपुर खंडों के किसानों ने भाग लिया। कार्यशाला की अध्यक्षता पूर्व जिला परिषद सदस्य भूपेंद्र सिंह, रणताज राणा, दिनेश काकू और सुरेश शर्मा ने की।
विज्ञापन

कार्यशाला में हिमालय नीति अभियान के गुमान सिंह और संदीप मिन्हास ने बतौर स्रोत व्यक्ति शामिल होकर वनाधिकार कानून की पृष्ठभूमि और वर्तमान सरकार की ओर से इसे लागू करने के निर्णय के बाद किसानों के कब्जे वाली भूमि उनके नाम नियमितीकरण की प्रक्रिया के बारे मे विस्तृत जानकारी दी। इसके आवेदन करने के तौर तरीकों का प्रशिक्षण दिया।
विज्ञापन

स्रोत व्यक्ति गुमान सिंह ने बताया कि वनाधिकार कानून को संसद में पारित किए गए बीस वर्ष से ज्यादा का समय हो गया है। वर्तमान सरकार ने इसे लागू करने का फैसला लिया है जोकि स्वागत योग्य है। कहा कि इस कानून के लागू होने से वर्ष 2005 तक सरकारी भूमि जिसे वन भूमि भी कहा जाता है, पर किसानों के कब्जे में 20 बीघा जमीन और मकानों को नियमित करने का प्रावधान है। उसके पट्टे किसानों के नाम जारी करने का प्रावधान है। इसके लिए पंचायतों और राजस्व गांवों में वनाधिकार समितियां गठित होनी हैं। वहीं, भूपेंद्र सिंह ने कहा कि इस कानून को तेजी से लागू करने और कब्जाधारियों को जारी नोटिसों को वापस लेने की मांग को लेकर 28 अप्रैल को धर्मपुर और सरकाघाट में पांच मई को प्रदर्शन किए जाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed