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Mandi News: मंडी नगर निगम चुनाव में आरक्षण को लेकर पेंच, हाईकोर्ट पहुंचा मामला

Fri, 10 Apr 2026 12:47 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 10 Apr 2026 12:47 AM IST
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Issue regarding reservation in Mandi Municipal Corporation elections, matter reaches High Court
आरक्षण रोस्टर में ओबीसी वर्ग की अनदेखी का आरोप
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संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। नगर निगम मंडी के वार्डों के आगामी चुनाव में आरक्षण को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है। निगम के एक पार्षद ने आरक्षण रोस्टर पर सवाल उठाते हुए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि नगर निगम के वार्डों के आरक्षण रोस्टर में ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) की पूरी तरह अनदेखी की गई है। पार्षद का कहना है कि एक भी वार्ड इस वर्ग के लिए आरक्षित नहीं किया गया, जो नियमों के विपरीत है और सामाजिक संतुलन को प्रभावित करता है। पार्षद ने बताया कि मामले पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने उपायुक्त मंडी, राज्य निर्वाचन आयोग और शहरी विकास विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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कोर्ट ने संबंधित पक्षों से इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। इस घटनाक्रम के बाद नगर निगम चुनाव की प्रक्रिया पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। यदि कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करता है, तो चुनाव कार्यक्रम में बदलाव या आरक्षण रोस्टर में संशोधन भी संभव है। पैलेस कालोनी- एक वार्ड नंबर आठ के पार्षद हरदीप सिंह ने आरक्षण रोस्टर को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की पुष्टि की है।
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