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Mandi News: समैला में बिना पंजीकरण प्रवेश किया तो प्रवासी को लगेगा 2000 रुपये जुर्माना

Mon, 23 Sep 2024 06:51 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी Updated Mon, 23 Sep 2024 06:51 AM IST
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If a migrant enters Samaila without registration, he will be fined Rs 2000.
बलद्वाड़ा (मंडी)। सरकाघाट उपमंडल के समैला क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को ध्यान में रखते हुए समैला पंचायत ने क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर कड़ा रुख अपनाया है। पंचायत ने फेरी लगाने वाले, भीख मांगने वाले, कबाड़ इकट्ठा करने वाले और बहुरूपियों के क्षेत्र में आने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
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साथ ही, बाहरी राज्यों से आजीविका कमाने आए प्रवासी मजदूरों को स्थानीय पुलिस चौकी हटली में पंजीकरण करवाने का आदेश दिया है। समैला पंचायत के उप प्रधान भाग सिंह ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति बिना पंजीकरण के पकड़ा गया तो पंचायत उसे 2000 रुपये जुर्माना लगाएगी।
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इसके अलावा पंचायत ने जिन मकान मालिकों ने प्रवासी मजदूरों को किराये पर रखा है, उन्हें भी जल्द से जल्द पुलिस थाने में उनका पंजीकरण करवाने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में पंचायत घर में सूचना भी लगा दी गई है और सभी मकान मालिकों को 30 अक्तूबर तक प्रवासी मजदूरों के पंजीकरण की जानकारी देने को कहा है।
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पंचायत ने चेतावनी दी है कि आदेश की अवहेलना करने वाले मकान मालिकों, दुकानदारों और ठेकेदारों पर नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण पाना और बाहरी लोगों की गतिविधियों को विधिवत रूप से पंजीकृत करना है, ताकि क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
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