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Mandi News: महिला की मौत के मामले में पति, सास और ससुर को न्यायिक हिरासत में भेजा
Sat, 02 Nov 2024 06:53 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
Updated Sat, 02 Nov 2024 06:53 AM IST
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सुंदरनगर (मंडी)। उपमंडल सुंदरनगर की चांबी पंचायत के मंझरोट गांव में महिला की संदिग्ध हालात में जलकर हुई मौत के मामले में अदालत ने आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिए हैं। महिला की मौके मामले में पुलिस ने पति पवन कुमार, सास और ससुर को हिरासत में लिया था, जिनको तीन दिन की पुलिस रिमांड समाप्त होने पर शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया था।
बता दें कि मृतक चंपा ठाकुर (30) के पिता रामचंद्र ने सुंदरनगर पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने चंपा की मौत को हत्या करार दिया और उसके पति, सास और ससुर को इसके लिए दोषी ठहराया था। रामचंद्र ने आरोप लगाया है कि आरोपी चंपा को विवाह के बाद से ही ससुराल वाले शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मंगलवार रात को तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया था।
इसके बाद बुधवार को अदालत ने तीनों आरोपियों को तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था। शुक्रवार को रिमांड समाप्त होने के बाद, उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए गए हैं। डीएसपी भारत भूषण ने पुष्टि की कि मामले में आरोपियों का पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया है।
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बता दें कि मृतक चंपा ठाकुर (30) के पिता रामचंद्र ने सुंदरनगर पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने चंपा की मौत को हत्या करार दिया और उसके पति, सास और ससुर को इसके लिए दोषी ठहराया था। रामचंद्र ने आरोप लगाया है कि आरोपी चंपा को विवाह के बाद से ही ससुराल वाले शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मंगलवार रात को तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया था।
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इसके बाद बुधवार को अदालत ने तीनों आरोपियों को तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था। शुक्रवार को रिमांड समाप्त होने के बाद, उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए गए हैं। डीएसपी भारत भूषण ने पुष्टि की कि मामले में आरोपियों का पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया है।
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