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हिमाचल सरकार बकाया महंगाई भत्ता जारी करे : महासंघ

Thu, 05 Feb 2026 11:43 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Feb 2026 11:43 PM IST
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Himachal government should release the pending dearness allowance: Federation
सुंदरनगर (मंडी)। हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार को वर्ष 2009 से 2019 तक का बकाया महंगाई भत्ता तत्काल जारी करने के आदेश का स्वागत किया है। प्रदेश सरकार से भी कर्मचारियों और पेंशनरों का लंबित महंगाई भत्ता और महंगाई राहत शीघ्र जारी करने की मांग की है।
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महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष नरेश ठाकुर ने कहा कि जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि महंगाई भत्ता कोई खैरात नहीं, बल्कि कर्मचारियों का वैधानिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि राज्य सरकारें वित्तीय तंगी का हवाला देकर कर्मचारियों के अधिकारों को रोक नहीं सकतीं।
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उन्होंने कहा कि महंगाई भत्ता वेतन का अनिवार्य और समय के साथ परिवर्तित होने वाला हिस्सा है, जिसे नियमों में मनमाने बदलाव कर रोका नहीं जा सकता। महासंघ ने प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि वह इस फैसले से सबक लेते हुए राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित महंगाई राहत के मुद्दे का शीघ्र समाधान करे। संगठन का कहना है कि प्रदेश के कर्मचारी पहले ही सीमित संसाधनों और बढ़ती महंगाई के दबाव में कार्य कर रहे हैं। महासंघ ने चेतावनी दी कि यदि कर्मचारियों के वैधानिक अधिकारों की अनदेखी जारी रही तो संगठन कानूनी और लोकतांत्रिक तरीकों से संघर्ष करने के लिए बाध्य होगा। संवाद
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