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Mandi News: इंदिरा मार्किट में बिना मंजूरी दुकान का विस्तार करने पर सामान जब्त
Wed, 01 Jan 2025 08:00 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
Updated Wed, 01 Jan 2025 08:00 PM IST
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इंदिरा मार्किट मंडी में बिना अनुमति के काम करने पर निरीक्षण करती नगर निगम की टीम। - स्रोतः विभा
मंडी। इंदिरा मार्किट में बिना मंजूरी तोड़-फोड़ कर दुकान का विस्तार कर रहे दुकानदार पर नगर निगम की टीम ने कार्रवाई करते हुए उपकरण और अन्य सामान को जब्त कर लिया है। मौके पर व्यापारी के न होने पर निगम की टीम ने दुकान के बाहर नोटिस भी चस्पा दिया है। व्यापारी को वीरवार के दिन नगर निगम कार्यालय बुलाया गया है। अगर व्यापारी आने में असमर्थ रहता है तो दुकान को सील कर दिया जाएगा।
निगम की टीम ने दुकान नंबर-15 के व्यापारी को एक सप्ताह पहले काम रोकने की चेतावनी दी थी। बुधवार को सफाई निरीक्षक सतीश गुलेरिया के नेतृत्व में टीम ने निरीक्षण किया तो उक्त दुकान में काम चला हुआ था। इसके बाद मामला आयुक्त के ध्यान में लाया गया। बाद में दुकान के बाहर नोटिस चस्पा कर दुकान के कार्य में इस्तेमाल किए जा रहे उपकरण और अन्य सामान को जब्त कर लिया।
बता दें कि इंदिरा मार्केट में नगर निगम की मंजूरी के बिना कोई भी दुकान में निर्माण कार्य नहीं कर सकता है। इसके लिए निगम की मंजूरी लेनी अनिवार्य होती है। उधर, नगर निगम के आयुक्त एचएस राणा ने बताया कि व्यापारी को नोटिस जारी कर वीरवार को कार्यालय बुलाया गया है। आने में असमर्थ रहने पर आगे की नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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पहले हो चुकी है 53 दुकानों में सबलेटिंग
इंदिरा मार्किट में 53 व्यापारियों ने दुकानों में सबलेटिंग की है। इसे लेकर नगर निगम ने दुकानदारों को नोटिस भी जारी किए हैं। इस इन मामलों को लेकर निगम की ओर से कार्रवाई की जाएगी। दो दिन पहले निगम की टीम ने इंदिरा मार्केट में दो सबलेट हुई दो दुकानों के बाहर भी नोटिस चस्पा किए हैं।
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निगम की टीम ने दुकान नंबर-15 के व्यापारी को एक सप्ताह पहले काम रोकने की चेतावनी दी थी। बुधवार को सफाई निरीक्षक सतीश गुलेरिया के नेतृत्व में टीम ने निरीक्षण किया तो उक्त दुकान में काम चला हुआ था। इसके बाद मामला आयुक्त के ध्यान में लाया गया। बाद में दुकान के बाहर नोटिस चस्पा कर दुकान के कार्य में इस्तेमाल किए जा रहे उपकरण और अन्य सामान को जब्त कर लिया।
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बता दें कि इंदिरा मार्केट में नगर निगम की मंजूरी के बिना कोई भी दुकान में निर्माण कार्य नहीं कर सकता है। इसके लिए निगम की मंजूरी लेनी अनिवार्य होती है। उधर, नगर निगम के आयुक्त एचएस राणा ने बताया कि व्यापारी को नोटिस जारी कर वीरवार को कार्यालय बुलाया गया है। आने में असमर्थ रहने पर आगे की नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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पहले हो चुकी है 53 दुकानों में सबलेटिंग
इंदिरा मार्किट में 53 व्यापारियों ने दुकानों में सबलेटिंग की है। इसे लेकर नगर निगम ने दुकानदारों को नोटिस भी जारी किए हैं। इस इन मामलों को लेकर निगम की ओर से कार्रवाई की जाएगी। दो दिन पहले निगम की टीम ने इंदिरा मार्केट में दो सबलेट हुई दो दुकानों के बाहर भी नोटिस चस्पा किए हैं।