{"_id":"692dd9922d4fc5e6b20a0c63","slug":"get-your-license-by-10th-then-double-the-fee-will-be-charged-mandi-news-c-90-1-ssml1045-177957-2025-12-01","type":"story","status":"publish","title_hn":"Mandi News: 10 तक बनवा लें लाइसेंस, फिर लेगी दोगुनी फीस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Mandi News: 10 तक बनवा लें लाइसेंस, फिर लेगी दोगुनी फीस
विज्ञापन
मंडी। नगर निगम मंडी क्षेत्र के व्यापारियों के लिए ट्रेड लाइसेंस बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। निगम ने इस प्रक्रिया को पूरा करने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर तय की है। निर्धारित तिथि के बाद लाइसेंस बनवाने वाले व्यापारियों को नियमानुसार दोगुनी फीस जमा करनी होगी।
निगम की ओर से क्षेत्र के सभी व्यापारियों को नए ट्रेड लाइसेंस बनवाने के निर्देश जारी किए गए थे। अब तक मात्र आठ आवेदन ही प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में ट्रेड लाइसेंस का शुल्क 500 रुपये निर्धारित है। अंतिम तिथि के बाद यदि कोई व्यापारी लाइसेंस नहीं बनवाता है तो निगम की टीम दुकानों का निरीक्षण करेगी और दुकान के क्षेत्रफल के अनुसार शुल्क तय किया जाएगा, जोकि मौजूदा शुल्क से कहीं अधिक होगा। इसके अलावा नियमानुसार अतिरिक्त बढ़ी हुई फीस भी लगाई जाएगी।
वैध लाइसेंस न होने पर निगम की ओर से कार्रवाई की जाएगी। इसमें पहले कारण बताओ नोटिस जारी होगा और उसके बाद भारी जुर्माना लगाया जाएगा। लाइसेंस न लेने की स्थिति में व्यापारिक प्रतिष्ठान को सील भी किया जा सकता है।
विज्ञापन
.......
ट्रेड लाइसेंस के लिए आवेदन सरकार की ओर से अधिकृत सिटीजन सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किए जा सकते हैं। व्यापारी वर्ग अंतिम तिथि से पहले अपना ट्रेड लाइसेंस अवश्य बनवाएं और किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से बचें।
-रोहित राठौर, आयुक्त, नगर निगम मंडी
000
विज्ञापन
निगम की ओर से क्षेत्र के सभी व्यापारियों को नए ट्रेड लाइसेंस बनवाने के निर्देश जारी किए गए थे। अब तक मात्र आठ आवेदन ही प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में ट्रेड लाइसेंस का शुल्क 500 रुपये निर्धारित है। अंतिम तिथि के बाद यदि कोई व्यापारी लाइसेंस नहीं बनवाता है तो निगम की टीम दुकानों का निरीक्षण करेगी और दुकान के क्षेत्रफल के अनुसार शुल्क तय किया जाएगा, जोकि मौजूदा शुल्क से कहीं अधिक होगा। इसके अलावा नियमानुसार अतिरिक्त बढ़ी हुई फीस भी लगाई जाएगी।
विज्ञापन
वैध लाइसेंस न होने पर निगम की ओर से कार्रवाई की जाएगी। इसमें पहले कारण बताओ नोटिस जारी होगा और उसके बाद भारी जुर्माना लगाया जाएगा। लाइसेंस न लेने की स्थिति में व्यापारिक प्रतिष्ठान को सील भी किया जा सकता है।
विज्ञापन
.......
ट्रेड लाइसेंस के लिए आवेदन सरकार की ओर से अधिकृत सिटीजन सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किए जा सकते हैं। व्यापारी वर्ग अंतिम तिथि से पहले अपना ट्रेड लाइसेंस अवश्य बनवाएं और किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से बचें।
-रोहित राठौर, आयुक्त, नगर निगम मंडी
000