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मंडी: सब कमेटी को फोरलेन प्रभावितों ने सौंपे सुझाव, हिमाचल कैबिनेट लेगी फैसला

Fri, 01 Apr 2022 08:58 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी Published by: Krishan Singh Updated Fri, 01 Apr 2022 08:58 PM IST
सार

फोरलेन और राष्ट्रीय उच्च मार्गों के निर्माण में प्रभावितों की भूमि अधिग्रहण संबंधित मुआवजा, मांगों और सुझावों को लेकर प्रदेश सरकार की गठित कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई। कमेटी के अध्यक्ष और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के सामने प्रभावितों ने सुझाव रखे। जिन पर कैबिनेट फैसला लेगी।

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Fourlane affected submitted suggestions to sub committee, Himachal cabinet will take decision
फोरलेन प्रभावितों की मांगों को लेकर कैबिनेट सब कमेटी की बैठक। - फोटो : संवाद

विस्तार

हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी मंडी के मुख्यमंत्री संवाद कक्ष में फोरलेन और राष्ट्रीय उच्च मार्गों के निर्माण में प्रभावितों की भूमि अधिग्रहण संबंधित मुआवजा, मांगों और सुझावों को लेकर प्रदेश सरकार की गठित कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई। कमेटी के अध्यक्ष और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के सामने प्रभावितों ने सुझाव रखे। जिन पर कैबिनेट फैसला लेगी। अध्यक्ष ने कहा कि प्रभावितों की ओर से जो भी सुझाव सब कमेटी के समक्ष रखे गए उन्हें ध्यान में रखते हुए कमेटी अनुशंसा करेगी और मंत्रिमंडल की बैठक में प्रभावितों को उचित राहत प्रदान करने की दिशा में काम किया जाएगा।

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उन्होंने राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि जहां पर भी  निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, वहां पर स्थानीय लोगों की छोटी-छोटी समस्याओं का ध्यान रखा जाए ताकि उन्हें किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। बैठक में कैबिनेट सब कमेटी के सदस्य शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने  ने कहा कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग तथा फोरलेन के निर्माण से लोगों को अपने घरों में आने-जाने के लिए, बिजली, पानी तथा अन्य किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो, इसका अधिकारी विशेष ध्यान रखें। वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि निर्माण कार्य में नई तकनीक का प्रयोग करें। 
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भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की अवहेलना के लगे आरोप
समिति के पदाधिकारियों ने बैठक में तर्क दिया कि फोरलेन निर्माण का खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। प्रदेश सरकार ने पहली अप्रैल 2015 को पूरे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए फैक्टर एक की अधिसूचना जारी करके भू-अधिग्रहण कानून 2013 की अवहेलना की है। भू-अधिग्रहण कानून 2013 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए फैक्टर एक नहीं बल्कि दो तय करने का प्रावधान है। 
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ये रखी मांगें
2017 के विजन डॉक्यूमेंट में वादे को पूरा करें भाजपा  
कोर्ट से मामलों का जल्द निपटारा किया जाए। 
मुआवजे के मामलों में अनुपूरक अवार्ड दिए जाएं
ए मामलों में सेक्शन 26,28 को लागू करे सरकार
नुकसान की भरपाई के लिए बने नीति
12 प्रतिशत के हिसाब से ब्याज दिया जाए
फोरलेन प्रभावितों को टीसीपी से मिले राहत
टकोली टोल प्लाजा को हटाने की उठाई मांग

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