फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Four accused in the famous Janjheli Chitta case released on conditional bail

Mandi News: बहुचर्चित जंजैहली चिट्टा मामले में चार आरोपी सशर्त जमानत पर रिहा

Tue, 27 May 2025 12:06 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी Updated Tue, 27 May 2025 12:06 AM IST
विज्ञापन
Four accused in the famous Janjheli Chitta case released on conditional bail
मंडी। बहुचर्चित जंजैहली चिट्टा प्रकरण मामले में अदालत ने चार आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (प्रथम) की विशेष अदालत (द्वितीय) ने थुनाग तहसील के झरोटी (जंजैहली) निवासी राजेंद्र कुमार, संगलवाड़ (जंजैहली) निवासी लवली, पंजाब के फिरोजपुर सिटी निवासी इंदरजीत सिंह उर्फ विशु और मनजिंदर कौर की जमानत याचिकाएं स्वीकार कर उन्हें सशर्त रिहा करने के आदेश जारी किए हैं।
विज्ञापन

15 फरवरी 2025 को जंजैहली थाना पुलिस ने सहआरोपी रूबल ठाकुर और संदीप को भलवाड कैंची मोड़ के पास हिरासत में लिया था। उनके पास से 44 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ था। पूछताछ में आरोपियों ने अन्य सहयोगियों के नाम भी बताए थे, जिन पर पुलिस ने कार्रवाई की। इसके बाद जमानत याचिकाएं दायर की गईं।
विज्ञापन

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि उच्चतम न्यायालय और प्रदेश उच्च न्यायालय की व्यवस्थाओं के अनुसार पैसे का लेन देन यह साबित नहीं करता कि यह अपराध से संबंधित है। बरामद हेरोइन की मात्रा व्यवसायिक स्तर की नहीं थी, इसलिए आरोपियों की जमानत याचिकाएं स्वीकार कर उन्हें सशर्त रिहा किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed