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Mandi News: ट्रैक्टर हादसे में चालक की मौत, मां को मिलेगा 16.14 लाख मुआवजा
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12 फीसदी सालाना ब्याज और अंतिम संस्कार के लिए 15 हजार रुपये भी देने होंगे
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। ट्रैक्टर-ट्रॉली हादसे में बेटे को खोने वाली मां को अदालत ने 16.14 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत आयुक्त की अदालत ने वाहन मालिक को मुआवजा राशि पर 12 प्रतिशत सालाना ब्याज देने और अंतिम संस्कार के खर्च के लिए 15 हजार रुपये अतिरिक्त अदा करने के निर्देश दिए हैं।
मंडी जिले की सरकाघाट तहसील के झंझैल निवासी राकेश कुमार ट्रैक्टर चालक था। 30 दिसंबर 2021 को द्वारडू पुल के पास अचानक बेसहारा पशु सामने आने पर ट्रैक्टर-ट्रॉली नदी में गिर गई। हादसे में राकेश कुमार की मौत हो गई। मृतक की मां हल्की देवी ने अदालत में 40 लाख रुपये मुआवजे की मांग की थी। उनका कहना था कि बेटा 15 हजार रुपये मासिक वेतन पाता था और परिवार का मुख्य सहारा था।
मामले की सुनवाई के दौरान वाहन मालिक नोटिस मिलने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुआ। अदालत ने एकतरफा कार्रवाई करते हुए मां और प्रत्यक्षदर्शी के बयान सहित पेश किए गए दस्तावेजों के आधार पर फैसला सुनाया। अदालत ने मुआवजे की गणना के लिए मृतक का मासिक वेतन 15 हजार रुपये और आयु 26 वर्ष निर्धारित की। इसके आधार पर 16,14,600 रुपये मुआवजा तय किया गया। वाहन मालिक को दुर्घटना के एक महीने बाद से मुआवजा राशि के भुगतान तक 12 प्रतिशत सालाना साधारण ब्याज भी देना होगा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। ट्रैक्टर-ट्रॉली हादसे में बेटे को खोने वाली मां को अदालत ने 16.14 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत आयुक्त की अदालत ने वाहन मालिक को मुआवजा राशि पर 12 प्रतिशत सालाना ब्याज देने और अंतिम संस्कार के खर्च के लिए 15 हजार रुपये अतिरिक्त अदा करने के निर्देश दिए हैं।
मंडी जिले की सरकाघाट तहसील के झंझैल निवासी राकेश कुमार ट्रैक्टर चालक था। 30 दिसंबर 2021 को द्वारडू पुल के पास अचानक बेसहारा पशु सामने आने पर ट्रैक्टर-ट्रॉली नदी में गिर गई। हादसे में राकेश कुमार की मौत हो गई। मृतक की मां हल्की देवी ने अदालत में 40 लाख रुपये मुआवजे की मांग की थी। उनका कहना था कि बेटा 15 हजार रुपये मासिक वेतन पाता था और परिवार का मुख्य सहारा था।
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मामले की सुनवाई के दौरान वाहन मालिक नोटिस मिलने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुआ। अदालत ने एकतरफा कार्रवाई करते हुए मां और प्रत्यक्षदर्शी के बयान सहित पेश किए गए दस्तावेजों के आधार पर फैसला सुनाया। अदालत ने मुआवजे की गणना के लिए मृतक का मासिक वेतन 15 हजार रुपये और आयु 26 वर्ष निर्धारित की। इसके आधार पर 16,14,600 रुपये मुआवजा तय किया गया। वाहन मालिक को दुर्घटना के एक महीने बाद से मुआवजा राशि के भुगतान तक 12 प्रतिशत सालाना साधारण ब्याज भी देना होगा।
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