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Mandi News: अवैध मत्स्य शिकार और बिक्री पर विभाग की सख्ती, अप्रैल में 11 मामले दर्ज
Fri, 08 May 2026 12:50 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
Updated Fri, 08 May 2026 12:50 AM IST
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मंडी जिले में लगातार गश्त और कार्रवाई, 5,900 रुपये जुर्माना वसूला
लाइसेंस लेकर वैध व्यवसाय करने की अपील
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। जिले में अवैध मत्स्य शिकार और बिना अनुमति मछली बिक्री पर मत्स्य विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। विभाग की टीमों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में लगातार गश्त और निरीक्षण किए जा रहे हैं, जिसके तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है।
सहायक निदेशक मत्स्य मंडल मंडी नीतू सिंह ने बताया कि कुछ विक्रेता बिना बिल और आवश्यक दस्तावेजों के मछली की बिक्री कर रहे थे, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। हाल ही में पंडोह बाजार में भी गश्त के दौरान नियम उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई अमल में लाई गई।
चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह में ही अवैध मत्स्य शिकार और बिक्री के कुल 11 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनसे 5,900 रुपये का जुर्माना वसूला गया है। ये मामले सुकेती खड्ड, खलियार, मंडी, सौली खड्ड, ब्यास नदी और पंडोह क्षेत्र से संबंधित हैं।
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विभाग ने चेतावनी दी है कि अवैध गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वालों पर मत्स्य अधिनियम 1976 और मत्स्य नियमावली 2020 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, बेरोजगार युवाओं से वैध रूप से मत्स्य व्यवसाय अपनाने की अपील की गई है, जिसके लिए विभाग से लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है।
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लाइसेंस लेकर वैध व्यवसाय करने की अपील
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। जिले में अवैध मत्स्य शिकार और बिना अनुमति मछली बिक्री पर मत्स्य विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। विभाग की टीमों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में लगातार गश्त और निरीक्षण किए जा रहे हैं, जिसके तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है।
सहायक निदेशक मत्स्य मंडल मंडी नीतू सिंह ने बताया कि कुछ विक्रेता बिना बिल और आवश्यक दस्तावेजों के मछली की बिक्री कर रहे थे, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। हाल ही में पंडोह बाजार में भी गश्त के दौरान नियम उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई अमल में लाई गई।
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चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह में ही अवैध मत्स्य शिकार और बिक्री के कुल 11 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनसे 5,900 रुपये का जुर्माना वसूला गया है। ये मामले सुकेती खड्ड, खलियार, मंडी, सौली खड्ड, ब्यास नदी और पंडोह क्षेत्र से संबंधित हैं।
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विभाग ने चेतावनी दी है कि अवैध गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वालों पर मत्स्य अधिनियम 1976 और मत्स्य नियमावली 2020 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, बेरोजगार युवाओं से वैध रूप से मत्स्य व्यवसाय अपनाने की अपील की गई है, जिसके लिए विभाग से लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है।