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चेक बाउंस मामले में दोषी को छह माह की कैद, दो लाख जुर्माना
ब्यूरो/अमर उजाला, मंडी
Updated Wed, 01 Jun 2016 11:33 PM IST
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चेक बाउंस मामले में अदालत ने आरोपी को छह महीने की साधारण कारावास और दो लाख रुपये हर्जाने की सजा का फैसला सुनाया है। आरोपी के निश्चित समय में जुर्माना अदा न करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतनी होगी।
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अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विवेक खनाल के न्यायालय ने महाजन बाजार निवासी संजय कुमार की शिकायत पर चलाए गए अभियोग के साबित होने पर पुरानी मंडी निवासी संदीप को उक्त कारावास और हर्जाने की सजा का फैसला सुनाया है। अधिवक्ता एमएल शर्मा के माध्यम से अदालत में दायर शिकायत के मुताबिक आरोपी ने शिकायतकर्ता से दोस्ती होने के नाते व्यापार के लिए दो लाख रुपये उधार ली थी।
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इस राशि को चुकाने के लिए आरोपी ने शिकायतकर्ता संजय को एक चेक दिया था। शिकायतकर्ता ने जब इस चेक को भुगतान के लिए बैंक में लगाया तो आरोपी का खाता बंद होने के कारण यह बाउंस हो गया। ऐसे में शिकायतकर्ता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी को 15 दिनों का नोटिस देकर राशि अदा करने को कहा था, लेकिन आरोपी ने न तो राशि का भुगतान किया न ही नोटिस का जवाब दिया।
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इस कारण शिकायतकर्ता ने अदालत में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत दायर कर आरोपी के खिलाफ अभियोग चलाया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ चेक बाउंस का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। इस कारण अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और हर्जाना अदा करने का फैसला सुनाया है।