फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   two lakh panalti

चेक बाउंस मामले में दोषी को छह माह की कैद, दो लाख जुर्माना

Wed, 01 Jun 2016 11:33 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, मंडी
ब्यूरो/अमर उजाला, मंडी Updated Wed, 01 Jun 2016 11:33 PM IST
विज्ञापन

चेक बाउंस मामले में अदालत ने आरोपी को छह महीने की साधारण कारावास और दो लाख रुपये हर्जाने की सजा का फैसला सुनाया है। आरोपी के निश्चित समय में जुर्माना अदा न करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतनी होगी।

विज्ञापन


अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विवेक खनाल के न्यायालय ने महाजन बाजार निवासी संजय कुमार की शिकायत पर चलाए गए अभियोग के साबित होने पर पुरानी मंडी निवासी संदीप को उक्त कारावास और हर्जाने की सजा का फैसला सुनाया है। अधिवक्ता एमएल शर्मा के माध्यम से अदालत में दायर शिकायत के मुताबिक आरोपी ने शिकायतकर्ता से दोस्ती होने के नाते व्यापार के लिए दो लाख रुपये उधार ली थी।
विज्ञापन


इस राशि को चुकाने के लिए आरोपी ने शिकायतकर्ता संजय को एक चेक दिया था। शिकायतकर्ता ने जब इस चेक को भुगतान के लिए बैंक में लगाया तो आरोपी का खाता बंद होने के कारण यह बाउंस हो गया। ऐसे में शिकायतकर्ता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी को 15 दिनों का नोटिस देकर राशि अदा करने को कहा था, लेकिन आरोपी ने न तो राशि का भुगतान किया न ही नोटिस का जवाब दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस कारण शिकायतकर्ता ने अदालत में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत दायर कर आरोपी के खिलाफ अभियोग चलाया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ चेक बाउंस का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। इस कारण अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और हर्जाना अदा करने का फैसला सुनाया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed