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अदालत के आदेशों के बाद कांस्टेबल समेत दस पर धमकाने और तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज

Tue, 04 Feb 2020 10:57 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 04 Feb 2020 10:57 PM IST
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crime
धर्मपुर/सरकाघाट (मंडी)। चोलथरा क्षेत्र में एक व्यक्ति को जान से मारने की धमकी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की शिकायत के बाद अदालत ने एक कांस्टेबल सहित दस लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने आदेश दिए हैं। मामला सरकाघाट थाना में दर्ज किया गया है।
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शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपियों ने उसके घर के पास बने किचन शेड को जबरन तोड़ दिया। विरोध करने पर आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी। हमलावरों में एक पुलिस कांस्टेबल भी था। आरोप है कि सूचना के बावजूद पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। इसके बाद शिकायतकर्ता ने अदालत को शिकायत सौंपी। अदालत के आदेशों पर आरोपियों पर सात विभिन्न आईपीसी की धाराओं के तहत मुकदमा कायम हुआ है।
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शिकायतकर्ता ने अदालत में दी शिकायत में कांस्टेबल समेत दस लोगों के नामों का उल्लेख किया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि उसका घर मूल रूप से चोलथरा में है तथा उसने अपने घर के पास एक किचन शेड बनाया हुआ है। यह शेड लोहे के पाइपों, सीमेंट कंक्रीट और लोहे की चादरों से निर्मित है। इस शेड का उपयोग किचन के रूप किया जाता है। पहली फरवरी को आरोपी डंडे, दराटों और एक लोहे का कटर लेकर आए। कटर के साथ शेड की पाइपों को काट दिया और शेड को गिरा दिया। सूचना मिलते ही शिकायतकर्ता अपने पुत्र के साथ मौके की ओर भागा। मौके पर मौजूद आरोपियों ने उसे धमकी दी कि बीच में मत आना, नहीं तो शेड के साथ उसे भी काट देंगे। इससे करीब दस लाख रुपये का नुकसान हुआ।
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शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपियों में एक पुलिस कांस्टेबल भी है। शिकायतकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया था कि सभी आरोपियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई करने का पुलिस को निर्देश दिए जाएं और उसके नुकसान की भरपाई भी आरोपियों से करवाई जाए। डीएसपी चंद्रपाल सिंह ने बताया कि अदालत के आदेशों के बाद पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध आईपीसी की धाराओं 451, 447, 147, 149, 504, 506, 427 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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