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चोरी के दोषियों को कारावास
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जोगिंद्रनगर (मंडी )। सिविल जज अशोक कुमार की अदालत ने चौंतड़ा के खलेही गांव में चोरी के दो दोषियों को कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी अरुण कुमार गांव गुटकर तहसील सदर मंडी को भिन्न-भिन्न धाराओं में एक वर्ष का कारावास तथा 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
वहीं दोषी नागू राम भ्यूली सदर मंडी तथा सुरेश कुमार गांव जोहड़ तहसील करसोग जिला मंडी को दो साल का कारावास तथा 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष से मामले की पैरवी उपजिला न्यायवादी चानन सिंह ने की। उन्होंने बताया कि 25 मार्च 2009 को पुलिस थाना जोगिंद्रनगर की चिंता देवी गांव खलेही डॉ. चौंतड़ा ने घर से 50 हजार रुपये नकदी तथा सोने और चांदी के गहनों की चोरी के संदर्भ में पुलिस को सूचना दी थी। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते दोषियों के खिलाफ अदालत में चलान पेश किया था। अभियोजन पक्ष ने कुल 29 गवाह पेश किए। जिनकी गवाही के पश्चात अदालत ने यह सजा सुनाई।
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वहीं दोषी नागू राम भ्यूली सदर मंडी तथा सुरेश कुमार गांव जोहड़ तहसील करसोग जिला मंडी को दो साल का कारावास तथा 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष से मामले की पैरवी उपजिला न्यायवादी चानन सिंह ने की। उन्होंने बताया कि 25 मार्च 2009 को पुलिस थाना जोगिंद्रनगर की चिंता देवी गांव खलेही डॉ. चौंतड़ा ने घर से 50 हजार रुपये नकदी तथा सोने और चांदी के गहनों की चोरी के संदर्भ में पुलिस को सूचना दी थी। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते दोषियों के खिलाफ अदालत में चलान पेश किया था। अभियोजन पक्ष ने कुल 29 गवाह पेश किए। जिनकी गवाही के पश्चात अदालत ने यह सजा सुनाई।
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