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सड़क दुर्घटना में दोषी को छह माह की कैद
ब्यूरो/अमर उजाला, जोगिंद्रनगर
Updated Mon, 09 Nov 2015 10:12 PM IST
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न्यायिक दंडाधिकारी जोगिंद्रनगर विशाल भमनोत्रा की अदालत ने सोमवार को एक सड़क दुर्घटना के मामले में दोषी को छह माह का कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सहायक जिला न्यायवादी चनन सिंह ने मुकदमे की पैरवी करते हुए जानकारी दी कि उक्त घटना 30 दिसंबर 2010 की है।
जब रमेश कुमार पुत्र सुंदर सिंह गांव त्रैम्बली डाकघर द्रुब्बल तहसील जोगिंद्रनगर जिला मंडी अपने दोस्तों सुशील और नरेंद्र गुलेरिया के साथ अपनी गाड़ी में मंडी से अपने घर द्रुब्बल जा रहा था। इसकी गाड़ी को चालक प्रकाश चंद चला रहा था। दिन में करीब 12 बजे पर ये गाड़ी उरला से थोड़ी आगे पहुंची तो दोषी विपुल शर्मा सुपुत्र विनोद शर्मा निवासी गांव ओडर, डाकघर घरोह तहसील धर्मशाला जिला कांगड़ा गाड़ी आई कोन फोर्ड को तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाता हुआ लाया और रमेश चंद की गाड़ी को टक्कर मार दी।
जिससे रमेश चंद की गाड़ी का अगला दाहिना टायर फट गया और गाड़ी का बंपर तथा हैड लाइट टूट गए और गाड़ी को काफी नुकसान हुआ। चनन सिंह ने कहा कि मामले में 8 गवाह पेश किए गए। अभियोग साबित होने पर दोषी को कोर्ट ने छह माह की कैद और 2 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।
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जब रमेश कुमार पुत्र सुंदर सिंह गांव त्रैम्बली डाकघर द्रुब्बल तहसील जोगिंद्रनगर जिला मंडी अपने दोस्तों सुशील और नरेंद्र गुलेरिया के साथ अपनी गाड़ी में मंडी से अपने घर द्रुब्बल जा रहा था। इसकी गाड़ी को चालक प्रकाश चंद चला रहा था। दिन में करीब 12 बजे पर ये गाड़ी उरला से थोड़ी आगे पहुंची तो दोषी विपुल शर्मा सुपुत्र विनोद शर्मा निवासी गांव ओडर, डाकघर घरोह तहसील धर्मशाला जिला कांगड़ा गाड़ी आई कोन फोर्ड को तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाता हुआ लाया और रमेश चंद की गाड़ी को टक्कर मार दी।
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जिससे रमेश चंद की गाड़ी का अगला दाहिना टायर फट गया और गाड़ी का बंपर तथा हैड लाइट टूट गए और गाड़ी को काफी नुकसान हुआ। चनन सिंह ने कहा कि मामले में 8 गवाह पेश किए गए। अभियोग साबित होने पर दोषी को कोर्ट ने छह माह की कैद और 2 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।
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