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चेक बाउंस मामले में दोषी को एक साल का कारावास
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सरकाघाट (मंडी)। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर एक सरकाघाट हरमेश कुमार की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। उसे 3 लाख 85 हजार जुर्माना और एक साल के कारावास की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार संजीव ठाकुर निवासी टांडा हरियाली, डाकघर भांबला, सरकाघाट ने हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा गोपालपुर से 9 लाख 73 हजार रुपये का लोन 9 सितंबर 2010 को लिया था। लंबे समय से वह बैंक की किस्त नहीं दे रहा था। बैंक ने उसे कई बारी नोटिस जारी किए। उसने लोन चुकाने के लिए 11 जुलाई 2013 को 2 लाख 51 हजार का चेक दिया जो 13 जुलाई 2013 को बाउंस हो गया। इस पर बैंक प्रबंधक ने अधिवक्ता के जरिये आरोपी को नोटिस दिया। शिकायतकर्ता ने अदालत में केस दर्ज करवा दिया। अदालत में शुक्रवार को संजीव ठाकुर को दोषी मानते हुए 3 लाख 85 हजार जुर्माना और एक साल की सजा सुनाई। इस सजा की पुष्टि अधिवक्ता सुरेंद्र ठाकुर ने की है।
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जानकारी के अनुसार संजीव ठाकुर निवासी टांडा हरियाली, डाकघर भांबला, सरकाघाट ने हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा गोपालपुर से 9 लाख 73 हजार रुपये का लोन 9 सितंबर 2010 को लिया था। लंबे समय से वह बैंक की किस्त नहीं दे रहा था। बैंक ने उसे कई बारी नोटिस जारी किए। उसने लोन चुकाने के लिए 11 जुलाई 2013 को 2 लाख 51 हजार का चेक दिया जो 13 जुलाई 2013 को बाउंस हो गया। इस पर बैंक प्रबंधक ने अधिवक्ता के जरिये आरोपी को नोटिस दिया। शिकायतकर्ता ने अदालत में केस दर्ज करवा दिया। अदालत में शुक्रवार को संजीव ठाकुर को दोषी मानते हुए 3 लाख 85 हजार जुर्माना और एक साल की सजा सुनाई। इस सजा की पुष्टि अधिवक्ता सुरेंद्र ठाकुर ने की है।
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