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Mandi News: रास्ते को लेकर सहकारी समिति की अपील खारिज

Wed, 08 Jul 2026 04:03 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 08 Jul 2026 04:03 AM IST
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Cooperative society's appeal regarding the pathway dismissed.
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा की अदालत ने सुनाया फैसला
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निचली अदालत का फैसला रखा बरकरार
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा रमणिक शर्मा की अदालत ने फैसला सुनाते हुए डियुर सहकारी समिति की ओर से दायर सिविल अपील को खारिज कर दिया है। अदालत ने वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश चंबा के छह जनवरी 2023 के फैसले को बरकरार रखा है।

यह मामला सलूणी उपमंडल के मौजा भिंगा स्थित संयुक्त भूमि से जुड़ा था। सहकारी समिति का दावा था कि वर्ष 1998 से वह इसी भूमि पर बने राशन डिपो के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत राशन वितरित कर रही है। समिति के अनुसार प्रतिवादी महिला ने खरीदी गई भूमि पर निर्माण शुरू कर दिया जिससे राशन डिपो तक जाने वाला रास्ता बंद होने की आशंका थी। इसी आधार पर समिति ने स्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। प्रतिवादियों ने अदालत में कहा कि संबंधित भूमि पर उनका लंबे समय से स्थायी कब्जा है। उन्होंने निर्माण कार्य अपने कब्जे वाले हिस्से में किया है और समिति के राशन डिपो तक पहुंचने के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की सड़क से अलग रास्ता उपलब्ध है। उनका यह भी कहना था कि विवादित स्थान पर कोई सार्वजनिक मार्ग नहीं है। मामले के रिकॉर्ड और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने माना कि निचली अदालत ने साक्ष्यों का सही मूल्यांकन किया है। फैसले में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि या विकृति नहीं पाई गई। इसी आधार पर अपील खारिज कर दी गई और निचली अदालत का निर्णय यथावत रखा गया। अदालत ने दोनों पक्षों को अपना-अपना खर्च स्वयं वहन करने के निर्देश भी दिए।
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