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Mandi News: चेक बाउंस मामले की दोषी की अपील खारिज
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मंडी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दो मंडी की अपीलीय अदालत ने चेक बाउंस से जुड़े मामले में मंजुली शर्मा की अपील खारिज कर दी। अपीलीय अदालत ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। मंडी की पैलेस कॉलोनी निवासी मंजुली शर्मा ने शिकायतकर्ता कृष्ण कुमार से विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर धनराशि ली। वादे को पूरा न कर पाने पर राशि लौटाने में नाकाम रहीं। इसकी एवज में दिया गया चेक बाउंस हो गया।
मामले के तथ्यों के अनुसार शिकायतकर्ता कृष्ण कुमार विदेश में नौकरी तलाश रहे थे। मंजुली शर्मा ने उन्हें भरोसा दिलाया कि एक लाख रुपये देने पर वीजा और नौकरी दिलवा देंगी। जब वादा पूरा नहीं हुआ तो उसने 10 अक्तूबर 2019 को एक लाख रुपये का चेक जारी किया। यह चेक बाउंस हो गया। उन्हाेंने अदालत में शिकायत दर्ज करवाई।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मंडी की अदालत ने 31 मई 2025 को दोषी महिला को एक वर्ष साधारण कारावास की सजा और शिकायतकर्ता को 1.70 लाख रुपये मुआवजा अदा करने का फैसला सुनाया था। इस फैसले को दोषी ने अपीलीय अदालत में चुनौती दी। अपील की सुनवाई करते हुए अदालत ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपील खारिज कर दी। अदालत ने 26 सितंबर 2025 तक मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में आत्मसमर्पण करने के आदेश दिए हैं। संवाद
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मामले के तथ्यों के अनुसार शिकायतकर्ता कृष्ण कुमार विदेश में नौकरी तलाश रहे थे। मंजुली शर्मा ने उन्हें भरोसा दिलाया कि एक लाख रुपये देने पर वीजा और नौकरी दिलवा देंगी। जब वादा पूरा नहीं हुआ तो उसने 10 अक्तूबर 2019 को एक लाख रुपये का चेक जारी किया। यह चेक बाउंस हो गया। उन्हाेंने अदालत में शिकायत दर्ज करवाई।
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मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मंडी की अदालत ने 31 मई 2025 को दोषी महिला को एक वर्ष साधारण कारावास की सजा और शिकायतकर्ता को 1.70 लाख रुपये मुआवजा अदा करने का फैसला सुनाया था। इस फैसले को दोषी ने अपीलीय अदालत में चुनौती दी। अपील की सुनवाई करते हुए अदालत ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपील खारिज कर दी। अदालत ने 26 सितंबर 2025 तक मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में आत्मसमर्पण करने के आदेश दिए हैं। संवाद
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