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Mandi News: चेक बाउंस मामले में आरोपी की अपील खारिज

Thu, 05 Jun 2025 11:30 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Jun 2025 11:30 PM IST
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Appeal of accused in cheque bounce case dismissed
मंडी। अपीलीय अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली अपील को खारिज करने का आदेश दिया है। सत्र न्यायाधीश की अपीलीय अदालत ने अधीनस्थ न्यायालय की ओर से दोषी को दी गई एक साल की साधारण कारावास और 15.50 लाख रुपये हर्जाना भरने की सजा को बरकरार रखा है। हर्जाना राशि अदा न करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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मामले के तथ्यों के अनुसार बल्ह तहसील के ढांगू (नेरचौक) निवासी बिहारी लाल वर्मा की एक्सकेवेटर मशीन के किराये की अदायगी के लिए घुमारवीं तहसील के घरवासड़ा निवासी मंजीत सिंह ने नौ लाख रुपये का एक चेक जारी किया था। शिकायतकर्ता बिहारी लाल ने चेक को भुगतान के लिए बैंक में लगाया लेकिन यह बाउंस हो गया। शिकायतकर्ता ने आरोपी को 15 दिनों का कानूनी नोटिस जारी करवाकर राशि की मांग की थी। आरोपी राशि की अदायगी करने में असफल रहा। इसके चलते शिकायतकर्ता ने केस दायर किया था। अदालत ने शिकायतकर्ता की शिकायत पर चलाए गए अभियोग के साबित होने पर दोषी को उक्त सजा सुनाई। इस फैसले को दोषी ने अपीलीय अदालत में चुनौती दी थी। संवाद
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