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Mandi News: निशानदेही रिपोर्ट में गड़बड़ी के आरोप, अदालत के आदेश पर कानूनगो-पटवारी के खिलाफ एफआईआर

Thu, 22 Oct 2026 11:39 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 11:39 PM IST
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Allegations of irregularities in land demarcation report; FIR registered against *kanungo* and *patwari* following court order.
जमीन पर चबूतरा होने का गलत उल्लेख करने का आरोप
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शिकायतकर्ता ने पहले पुलिस और एसपी से की थी शिकायत
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर-2 सरकाघाट ने दिए थे एफआईआर दर्ज कर जांच करने के आदेश

संवाद न्यूज एजेंसी
सरकाघाट (मंडी)। जमीन की निशानदेही रिपोर्ट में कथित गड़बड़ी के मामले में न्यायालय के आदेश पर सरकाघाट पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बकारटा निवासी दीप राम की शिकायत पर पुलिस थाना सरकाघाट में बीते बुधवार को संबंधित क्षेत्रीय कानूनगो व पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। शिकायत में संबंधित क्षेत्रीय कानूनगो और पटवारी पर जमीन की पैमाइश में अनियमितता करने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया है।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर-2 सरकाघाट ने बीते छह अक्तूबर को दीप राम की याचिका स्वीकार करते हुए संबंधित थाना प्रभारी को प्राथमिकी दर्ज कर कानून के अनुसार जांच करने के निर्देश दिए थे। शिकायतकर्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 175(3) के तहत अदालत में याचिका दायर की थी। इसमें आरोप लगाया गया कि पुलिस को शिकायत देने के बावजूद प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई।
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शिकायत के अनुसार बकारटा क्षेत्र में खसरा नंबर 2690/211 की जमीन को लेकर दीप राम का विवाद चल रहा है। इस संबंध में एक व्यक्ति के साथ दीवानी मुकदमा भी लंबित है। शिकायतकर्ता का आरोप था कि 25 जून 2024 की निशानदेही रिपोर्ट में मौके पर चबूतरा होने का उल्लेख किया गया, जबकि वहां चबूतरा मौजूद नहीं था। उसने आरोप लगाया कि रिपोर्ट इस तरह तैयार की गई, जिससे दूसरे व्यक्ति को दीवानी मुकदमे में लाभ मिल सके
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अदालत के आदेश के अनुसार शिकायतकर्ता ने मौके की तस्वीरें, निशानदेही रिपोर्ट और थाना सरकाघाट के प्रभारी व पुलिस अधीक्षक मंडी को दी गई शिकायतों की प्रतियां पेश की थीं। अदालत ने उपलब्ध दस्तावेजों और आरोपों को प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध की ओर संकेत करने वाला मानते हुए पुलिस जांच जरूरी बताई थी। इसके बाद प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए गए। उधर, पुलिस अधीक्षक मंडी विनोद कुमार ने बताया कि अदालत के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। नियमानुसार जांच पड़ताल की जा रही है।
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