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Mandi News: चेक बाउंस मामले में आरोपी की अपील खारिज
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मंडी। अपीलीय अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली अपील को खारिज करने का आदेश दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुंदरनगर की अपीलीय अदालत ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी को दी गई एक साल के कारावास और 2.53 लाख रुपये हर्जाना भरने की सजा को बरकरार रखा है।
सुंदरनगर तहसील के पुराना बाजार स्थित सीडी कोऑपरेटिव सोसायटी की शाखा की विधिक देनदारी को अदा करने के लिए भौर (कनैड) गांव निवासी ज्ञान चंद ने एक चेक जारी किया था। सोसायटी ने जब चेक को भुगतान के लिए लगाया तो यह बाउंस हो गया। अदालत ने शिकायतकर्ता की शिकायत पर चलाए गए अभियोग के साबित होने पर आरोपी को उक्त सजा का फैसला सुनाया था।
आरोपी ने सजा के इस फैसले को अपीलीय अदालत में चुनौती दी थी। आरोपी की अपील को खारिज करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अपीलीय अदालत ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा को बरकरार रखने का फैसला सुनाया है। संवाद
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सुंदरनगर तहसील के पुराना बाजार स्थित सीडी कोऑपरेटिव सोसायटी की शाखा की विधिक देनदारी को अदा करने के लिए भौर (कनैड) गांव निवासी ज्ञान चंद ने एक चेक जारी किया था। सोसायटी ने जब चेक को भुगतान के लिए लगाया तो यह बाउंस हो गया। अदालत ने शिकायतकर्ता की शिकायत पर चलाए गए अभियोग के साबित होने पर आरोपी को उक्त सजा का फैसला सुनाया था।
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आरोपी ने सजा के इस फैसले को अपीलीय अदालत में चुनौती दी थी। आरोपी की अपील को खारिज करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अपीलीय अदालत ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा को बरकरार रखने का फैसला सुनाया है। संवाद
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