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Mandi News: चरस रखने के मामले में आरोपी बरी

Thu, 24 Jul 2025 11:53 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी Updated Thu, 24 Jul 2025 11:53 PM IST
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Accused acquitted in marijuana possession case
मंडी। स्पेशल जज तीन मंडी की अदालत ने चरस के एक मामले में आरोपी को आरोपमुक्त करते हुए बरी करने का फैसला सुनाया है। पुलिस ने आरोपी को वर्ष 2018 में पनारसा क्षेत्र में 710 ग्राम चरस के साथ पकड़ा था।
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अभियोजन पक्ष के तथ्यों के अनुसार दो नवंबर 2018 को पनारसा से नाऊ की तरफ पुलिस दल गश्त पर था। इस दौरान पुलिस को देखकर एक व्यक्ति ने कैरी बैग को फेंक दिया और भागने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा और कैरी बैग की तलाशी ली तो उसमें 710 ग्राम चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपी पदम देव निवासी टेपर तहसील के खिलाफ केस दर्ज किया और सभी औपचारिकताओं के बाद चालान कोर्ट में पेश किया।
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अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य विसंगत हैं और विश्वास पैदा नहीं करते हैं। दोनों पक्षों की दलीलों और गबाहों के बयानों के बाद एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए अभियुक्त के खिलाफ कोई दोष सिद्धि दर्ज नहीं की जा सकती।
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