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Mandi News: 12 साल पुराने मारपीट मामले में आरोपी बरी
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मंडी। करीब 12 साल पुराने मारपीट के मामले में मंडी की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अदालत ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में असफल रहा, क्योंकि मुख्य शिकायतकर्ता और अन्य गवाह अपने पूर्व बयानों से मुकर गए। आरोपी के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं हो सका।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 26 अगस्त 2014 को गांव गुटकर में आरोपी ने पहले ऋषि कुमार को डंडे से पीटा और जब सेल्समैन सेवक राम उसे बचाने आया तो आरोपी ने लोहे के पाइप से उस पर हमला कर दिया। इस घटना में सेवक राम और ऋषि कुमार को चोटें आईं। इसके बाद 29 अगस्त 2014 को पुलिस थाना बल्ह में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई।
सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता सेवक राम ने अदालत में आरोपी की पहचान से इन्कार कर दिया और कहा कि आरोपी ने उसे या ऋषि कुमार को नहीं पीटा। अन्य गवाह भी घटना के संबंध में स्पष्ट बयान नहीं दे सके। अभियोजन पक्ष अन्य महत्वपूर्ण गवाहों को अदालत में पेश करने में भी असफल रहा। संवाद
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अभियोजन पक्ष के अनुसार 26 अगस्त 2014 को गांव गुटकर में आरोपी ने पहले ऋषि कुमार को डंडे से पीटा और जब सेल्समैन सेवक राम उसे बचाने आया तो आरोपी ने लोहे के पाइप से उस पर हमला कर दिया। इस घटना में सेवक राम और ऋषि कुमार को चोटें आईं। इसके बाद 29 अगस्त 2014 को पुलिस थाना बल्ह में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई।
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सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता सेवक राम ने अदालत में आरोपी की पहचान से इन्कार कर दिया और कहा कि आरोपी ने उसे या ऋषि कुमार को नहीं पीटा। अन्य गवाह भी घटना के संबंध में स्पष्ट बयान नहीं दे सके। अभियोजन पक्ष अन्य महत्वपूर्ण गवाहों को अदालत में पेश करने में भी असफल रहा। संवाद
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