{"_id":"22-65411","slug":"Mandi-65411-22","type":"story","status":"publish","title_hn":"तमड़ोह में बिजली चोरी करते एक रंगे हाथों धरा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
तमड़ोह में बिजली चोरी करते एक रंगे हाथों धरा
Mandi
Updated Sat, 25 Oct 2014 05:32 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सुंदरनगर (मंडी)। विद्युत मंडल सुंदरनगर कनैड़ अनुभाग के तमड़ोह गांव में बिजली चोरी का मामला सामने आया है। यह मामला उस समय पकड़ा गया, जब बिजली बोर्ड का एक दल गांव तमड़ोह चौंतड़ा में जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलने जा रहा था। इस दौरान एक स्थान पर जब बिजली बोर्ड कर्मियों ने एक निर्माणाधीन मकान में पलेनर के चलने की आवाज सुनी तो वहां जांच कोरुक गए, जहां मीटर से छेड़छाड़ कर सीधे पलेनर का कनेक्शन लगा हुआ पाया। बिजली बोर्ड ने इस मामले में आरोपी को जुर्माना कर नोटिस जारी करने के साथ ही उसके खिलाफ आनलाइन प्राथमिकी भी दर्ज करा दी है।
जानकारी के अनुसार बिजली बोर्ड के कनैड़ अनुभाग में तैनात अतिरिक्त सहायक अभियंता बुद्धि सिंह ठाकुर तमड़ोह-चौंतड़ा गांव में जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलने के लिए विभागीय कर्मचारियों के साथ वाहन पर जा रहे थे। इसी बीच तमड़ोह गांव में चढ़ाई पर सामने से एक टिप्पर के आ जाने से वहां पर उनका वाहन फंस गया। यहां उनको सामने एक निर्माणाधीन मकान में पलेनर चलने की आवाज सुनाई दी। इस पर उन्होंने लाइनमैन गंगा राम व खेम सिंह के साथ वहां पर औचक छापेमारी कर दी। इसमें उन्होंने पाया कि वहां पर पलेनर पर जो लकड़ी का काम किया जा रहा है, उसको मीटर से छेड़छाड़ कर सीधे कनेक्शन दिया गया था। इस पर बिजली बोर्ड ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वहां पर लगे मीटर की पहले बिजली की आपूर्ति को काट दिया। आरोपी को विभागीय उपमंडल कार्यालय में तलब कर बिजली चोरी को स्वीकार करने को कहा गया, जहां आरोपी ने इससे इंकार करते हुए बिजली बोर्ड को जो चाहे कार्रवाई करने को कहा। एचपीएसईबीएल सुंदरनगर मंडल के अधिशासी अभियंता जीसी शांडिल्य ने बताया कि बिजली बोर्ड ने विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी को 58,106 रुपये जुर्माना निर्धारित कर वसूली का नोटिस जारी कर दिया है। वहीं इस मामले में बल्ह थाना में आरोपी के खिलाफ पुलिस में आनलाइन प्राथमिकी भी दर्ज करा दी है। इधर, बल्ह थाने के थाना प्रभारी मदन धीमान से इस बारे संपर्क करने पर बताया कि उनके ध्यान में यह मामला नहीं है। आनलाइन प्राथमिकी की कापी मिलने पर ही वह इस मामले में कुछ कह पाएंगे।
विज्ञापन
जानकारी के अनुसार बिजली बोर्ड के कनैड़ अनुभाग में तैनात अतिरिक्त सहायक अभियंता बुद्धि सिंह ठाकुर तमड़ोह-चौंतड़ा गांव में जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलने के लिए विभागीय कर्मचारियों के साथ वाहन पर जा रहे थे। इसी बीच तमड़ोह गांव में चढ़ाई पर सामने से एक टिप्पर के आ जाने से वहां पर उनका वाहन फंस गया। यहां उनको सामने एक निर्माणाधीन मकान में पलेनर चलने की आवाज सुनाई दी। इस पर उन्होंने लाइनमैन गंगा राम व खेम सिंह के साथ वहां पर औचक छापेमारी कर दी। इसमें उन्होंने पाया कि वहां पर पलेनर पर जो लकड़ी का काम किया जा रहा है, उसको मीटर से छेड़छाड़ कर सीधे कनेक्शन दिया गया था। इस पर बिजली बोर्ड ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वहां पर लगे मीटर की पहले बिजली की आपूर्ति को काट दिया। आरोपी को विभागीय उपमंडल कार्यालय में तलब कर बिजली चोरी को स्वीकार करने को कहा गया, जहां आरोपी ने इससे इंकार करते हुए बिजली बोर्ड को जो चाहे कार्रवाई करने को कहा। एचपीएसईबीएल सुंदरनगर मंडल के अधिशासी अभियंता जीसी शांडिल्य ने बताया कि बिजली बोर्ड ने विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी को 58,106 रुपये जुर्माना निर्धारित कर वसूली का नोटिस जारी कर दिया है। वहीं इस मामले में बल्ह थाना में आरोपी के खिलाफ पुलिस में आनलाइन प्राथमिकी भी दर्ज करा दी है। इधर, बल्ह थाने के थाना प्रभारी मदन धीमान से इस बारे संपर्क करने पर बताया कि उनके ध्यान में यह मामला नहीं है। आनलाइन प्राथमिकी की कापी मिलने पर ही वह इस मामले में कुछ कह पाएंगे।
विज्ञापन