फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   न्यायालय में झूठी गवाही देना पड़ी महंगी

न्यायालय में झूठी गवाही देना पड़ी महंगी

Sun, 13 May 2012 12:00 PM IST
Mandi
Mandi Updated Sun, 13 May 2012 12:00 PM IST
विज्ञापन
मंडी। रिश्वत के आरोप में जहां पटवारी को अदालत ने दो साल की कैद और बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं मामले के मुख्य गवाह और शिकायतकर्ता के खिलाफ भी न्यायालय ने कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। उक्त दोनों पर न्यायालय में झूठ बोलने के चलते कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन

शिकायतकर्ता और मामले के मुख्य गवाह को न्यायालय में झूठ बोलना महंगा पड़ गया। मामले के मुख्य गवाह न्यायालय में अपनी गवाही से पलट गया था। जबकि शिकायतकर्ता भी अपने बयान से मुकर गया था। लेकिन विजिलेंस के ओर से मामले की पैरवी करते हुए सरकारी अधिवक्ता एनसी कटोच ने न्यायालय में मुख्य गवाह और शिकायकर्ता के झूठ को सिद्ध कर दिया। सरकारी अधिवक्ता का कहना था कि अगर शिकायतकर्ता ने आरोपी पटवारी को दो हजार रुपये रिश्वत नहीं दी थी तो उसने सरकारी धन की रिंबरसमेंट क्यों ली। इसको सही मानते हुए न्यायालय ने जहां आरोपी पटवारी को दो साल की जेल और 20 हजार रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश जारी किए वहीं गवाह और शिकायतकर्ता के खिलाफ न्यायालय में झूठ बोलने पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed