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खलाणु में लोगों को बताए कानूनी अधिकार
Updated Mon, 26 Nov 2018 11:08 PM IST
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मंडी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने कोटली तहसील की खलाणु पंचायत में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया। इसकी अध्यक्षता न्यायिक दंडाधिकारी अशोक कुमार ने की। उन्होंने कहा कि इन शिविरों का मकसद घर द्वार पहुंच कर लोगों को रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग होने वाले कानूनों की जानकारी देना है। विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से नि:शुल्क कानूनी सहायता मुहैया करवाई जाती है। यह सहायता सभी महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति-जनजाति, दिव्यांग, फैक्टरी मजदूर, आपदा प्रभावित, गिरफ्तार व्यक्ति तथा सालाना एक लाख रुपये से कम आय वाले लोगों को दी जाती है। यह सहायता प्राप्त करने के लिए न्यायालय में स्थित फ्रंट आफिस में सादे कागज पर आवेदन करना होता है। मुफ्त कानूनी सहायता के तहत वकील उपलब्ध करवाने समेत मुकद्दमे का सारा खर्चा भी दिया जाता है। इसके अलावा अदालत में मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए लोक अदालत तथा मध्यस्थता सरीखे वैकल्पिक तरीकों का प्रयोग किया जा रहा है। इस अवसर पर अधिवक्ता समीर कश्यप ने मनरेगा, सूचना का अधिकार, उपभोक्ता व मोटर वाहन अधिनियम तथा मध्यस्थता (मिडिएशन) के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर प्रशांत मोहन ने भी विभिन्न कानूनों से अवगत करवाया। कोटली पुलिस की ओर से चिट्टे समेत सभी नशों से बच्चों को बचाने के लिए अभिभावकों का आह्वान किया। इस अवसर पर अश्वनी, जोध सिंह, राकेश गुप्ता, कश्मीर सिंह, कुसुम, चेतराम, हेम, रूप लाल, सुनील, रमण, जयसिंह तथा रमेश सहित स्थानीय लोग मौजूद रहे।
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