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शराब के नशे में तेज रफ्तार कार चलाकर बच्चियों को रौंदने वाले चालक को पांच साल कठोर कारावास

Wed, 19 Dec 2018 10:20 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 19 Dec 2018 10:20 PM IST
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शराब के नशे में तेज रफ्तार कार चलाकर बच्चियों को रौंदने वाले चालक को पांच साल कठोर कारावास
नशेड़ी कार चालक को पांच साल कठोर कारावास
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (दो) की अदालत ने सुनाया फैसला
हादसे में एक महिला की चली गई थी जान
जोगिंद्रनगर का चालक चंचल सेन दोषी करार
तीन धाराओं के तहत अलग अलग हुई सजाएं
अमर उजाला ब्यूूरो
मंडी। शराब के नशे में लापरवाही और तेजी गति से वाहन चलाकर एक महिला को मौत के घाट उतारने और दो बच्चियों को रौंदने के आरोपी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (दो) कृष्ण कुमार की अदालत ने दोषी करार दिया है। पक्ष और विपक्ष की दलीलें सुनने के बाद जोगिंद्रनगर के द्राहल निवासी आरोपी चालक चंचल सेन पुत्र कर्म सिंह को अदालत ने पांच साल के कठोर कारावास और सात हजार रुपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। उसके खिलाफ भादंसं की धारा 304 ए, 279, 337 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 196 के तहत अभियोग साबित होने पर उसे क्रमश: पांच साल कठोर कारावास और तीन-तीन माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा दोषी को उक्त धाराओं के तहत क्रमश: 5000, 1000 और पांच-पांच सौ रुपये जुर्माना भी अदा करना होगा। दोषी के निश्चित समय में जुर्माना अदा न करने पर उसे क्रमश: तीन माह और सात-2 दिन की अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतनी होगी। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
यह है मामला
अभियोजन पक्ष के अनुसार 15 जुलाई 2015 को खद्दर में मीना तथा दो अन्य बच्चियां अपनी दिशा में सड़क के किनारे चल रही थीं। इसी दौरान मछयाल की ओर से तेज गति में आ रही एक कार ने मीना तथा दो अन्य बच्चियों को अपनी चपेट में ले लिया था और बाद में एक सफेदे के पेड़ से टकरा गई थी। इस घटना में घायल मीना और बच्चियों को इलाज के लिए ले जाया गया था लेकिन बाद में मीना की इस दुर्घटना से मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने मामले की छानबीन में पाया था कि आरोपी चालक ने घटना के समय शराब पी रखी थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके अदालत में अभियोग चलाया था।
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17 ग्वाह हुए कलमबद्ध
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए लोक अभियोजक भीष्म चंद ने 17 गवाहों के ब्यान कलमबंद करवा कर अभियोग साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से दोषी के खिलाफ शराब के नशे में लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाकर दुर्घटना करने का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। इसके चलते अदालत ने आरोपी को कारावास तथा जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है।
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