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Mandi News: मंडी में 35 वैंडिंग क्षेत्र चिह्नित, अधिसूचना जारी

Tue, 16 May 2023 11:27 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी Updated Tue, 16 May 2023 11:27 PM IST
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35 vending areas marked in Mandi, notification issued
संवाद न्यूज एजेंसी
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मंडी। नगर निगम मंडी में रेहड़ी-फड़ी से रोजगार चलाने वाले 392 लोगों के लिए 35 स्थान चिह्नित किए हैं। इनमें सेरी चानणी पार्किंग, पोस्ट ऑफिस रोड, मोती बाजार, एचडीएफसी बैंक चौक, महामृत्युंजय चौक से जेंचू नौण, सकोढी खड्ड चौक, आईटीआई गेट, पड्डल पार्किंग, पंचायत घर के सामने, पड्डल गुरुद्वारा साहिब के गेट पर, भयूली मंदिर गेट पर, सौली खड्ड, बाईपास से पुलघ्राट, पुल घराट से चक्कर तक, विश्वकर्मा चौक, टारना रोड, माहूंनाग मंदिर के पास, टारना मंदिर गेट के पास, जेल रोड, तलयाहड़, पंचवक्त्र मंदिर के आसपास, विक्टोरिया पुल, डॉक्टरों की आवासीय परिसर के पास, यू ब्लाॅक स्कूल के पास, गांधी चौक पीपल पेड़ के नीचे, रविनगर, पुलिस थाने के सामने इत्यादि सहित 35 स्थान चिह्नित किए गए हैं।
इसकी अधिसूचना नगर निगम के आयुक्त ने जारी कर दी है। रेहड़ी यूनियन के प्रधान सुरेंद्र कुमार, महासचिव प्रवीण कुमार, दीपक कुमार, मनी राम, नीरज कुमार ने इसे यूनियन की जीत बताया। अधिसूचना के बाद कोई रेहड़ी फड़ी धारकों को तंग नहीं कर पाएगा। उन्होंने सभी रेहड़ी धारकों को जल्दी लाइसेंस जारी करने की निगम से मांग की है। सभी वेंडिंग क्षेत्रों के आसपास ग्रीन लाइनें लगाने की मांग की। नगर निगम आयुक्त की ओर से जारी अधिसूचना में 35 स्थान चिह्नित किए गए हैं।
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यूनियन प्रधान सुरेंद्र कुमार ने कहा कि इस अधिसूचना में स्टेट बैंक के बाहर बूट पॉलिश करने वाले कुछ वेंडर्ज इसमें छूट गए हैं। इसलिए यूनियन ने इसमें संशोधन करने की भी मांग की है।
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इस तरह से मिली राहत
बता दें कि रेहड़ी वर्कर्स यूनियन लंबे समय से वेंडिंग जोन चिह्नित करने की मांग कर रही थी। अभी तक जो भी रेहड़ी-फड़ी धारक शहर में रेहड़ियां लगाते थे, वह नगर परिषद के समय मिले स्थानों और लाइसेंस के आधार पर ही थे, लेकिन नगर निगम बनने के बाद नए क्षेत्र निगम में शामिल किए हैं। कुछ नए रेहड़ी-फड़ी वाले भी शहर में आए थे, जिन्हें अभी तक स्थान और लाइसेंस जारी नहीं किए गए हैं। इसके लिए यूनियन ने पिछले दिनों निगम कार्यालय का घेराव भी किया था। उसके बाद 8 मई को टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक में 15 दिनों में सर्वेक्षण और वेंडिंग क्षेत्रों तथा लाइसेंस जारी करने का फ़ैसला हुआ था। इसकी अनुपालन में सर्वेक्षण के आधार पर ये स्थान नोटिफाई हुए हैं।
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