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Kullu News: चरस रखने के दो दोषियों को 15-15 साल कठोर कारावास
Wed, 12 Mar 2025 10:43 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
Updated Wed, 12 Mar 2025 10:43 PM IST
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1.20-1.20 लाख का जुर्माना न भरने पर काटनी होगी दो-दो साल की अतिरिक्त सजा
विशेष न्यायाधीश कुल्लू-एक प्रकाश चंद राणा की अदालत ने सुनाया फैसला
पुलिस ने साल 2019 को पकड़ी थी पांच किलो 382 ग्राम चरस की खेप
संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। विशेष न्यायाधीश कुल्लू-एक प्रकाश चंद राणा की अदालत ने बुधवार को एनडीपीएस एक्ट के तहत एक मामले में दो लोगों को दोषी करार देते हुए 15-15 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने दोनों पर 1.20-1.20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने की सूरत में दोनों को दो-दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
जिला न्यायवादी कुल्लू कुलभूषण गौतम ने कहा कि दिसंबर 2019 को मुखबिरी के आधार पर डोभी की ओर से रायसन की तरफ जा रही एक कार को तलाशी के लिए रोका गया।
तलाशी की तो चालक सीट के नीचे एक कैरी बैग से 5 किलो 382 ग्राम चरस बरामद हुई। सहायक उप निरीक्षिक दलीप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कुल्लू थाना में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत मामला दर्ज किया। विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। इस दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों और गवाहों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी पूर्ण चंद निवासी दराल फोजल जिला कुल्लू तथा उनके साथी प्रेम चंद निवासी पराड़ी को दोषी करार दिया और दोनों को 15-15 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोनों को 1.20-1.20 लाख रुपये का जुर्माना भी किया गया। मामले में अभियोजन पक्ष ने कुल 15 गवाहों के बयान दर्ज किए थे।
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विशेष न्यायाधीश कुल्लू-एक प्रकाश चंद राणा की अदालत ने सुनाया फैसला
पुलिस ने साल 2019 को पकड़ी थी पांच किलो 382 ग्राम चरस की खेप
संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। विशेष न्यायाधीश कुल्लू-एक प्रकाश चंद राणा की अदालत ने बुधवार को एनडीपीएस एक्ट के तहत एक मामले में दो लोगों को दोषी करार देते हुए 15-15 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने दोनों पर 1.20-1.20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने की सूरत में दोनों को दो-दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
जिला न्यायवादी कुल्लू कुलभूषण गौतम ने कहा कि दिसंबर 2019 को मुखबिरी के आधार पर डोभी की ओर से रायसन की तरफ जा रही एक कार को तलाशी के लिए रोका गया।
तलाशी की तो चालक सीट के नीचे एक कैरी बैग से 5 किलो 382 ग्राम चरस बरामद हुई। सहायक उप निरीक्षिक दलीप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कुल्लू थाना में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत मामला दर्ज किया। विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। इस दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों और गवाहों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी पूर्ण चंद निवासी दराल फोजल जिला कुल्लू तथा उनके साथी प्रेम चंद निवासी पराड़ी को दोषी करार दिया और दोनों को 15-15 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोनों को 1.20-1.20 लाख रुपये का जुर्माना भी किया गया। मामले में अभियोजन पक्ष ने कुल 15 गवाहों के बयान दर्ज किए थे।
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