{"_id":"615ddc6b8ebc3e965872ae38","slug":"trekking-and-mountenearing-stop-in-lahual-sipiti-kullu-news-sml38631514","type":"story","status":"publish","title_hn":"लाहौल-स्पीति में ट्रैकिंग और पर्वतारोहण पर लगा प्रतिबंध","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
लाहौल-स्पीति में ट्रैकिंग और पर्वतारोहण पर लगा प्रतिबंध
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
केलांग (लाहौल-स्पीति)। जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति ट्रैकिंग और पर्वतारोहण से जुड़ी गतिविधियां नहीं हो सकेंगी। सर्दियों का मौसम देखते हुए जिला प्रशासन ने इन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
जिले की भौगोलिक परिस्थितियों और आने वाले सर्दी के दृष्टिगत उपायुक्त नीरज कुमार ने यह आदेश जारी किए हैं। आदेश में स्पष्ट किया है कि ट्रैकिंग और पर्वतारोहण के शौकीन अकसर इस मौसम में भी जिले का रुख करते हैं। कभी भी मौसम प्रतिकूल हो सकता है और ट्रैकर या पर्वतारोही की जान के लिए खतरा हो सकता है। खराब मौसम के चलते खोज एवं बचाव अभियान को अंजाम देने में भी कई तरह की दुश्वारियां रहती हैं। इन परिस्थितियों के मद्देनजर उपायुक्त ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत यह आदेश जारी किए हैं, जो आगामी आदेश तक जारी रहेंगे।
उपायुक्त लाहौल-स्पीति नीरज कुमार ने कहा कि आदेश की अवहेलना होने की सूरत में नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक को भेजी गई है, जिससे जिले में प्रवेश करने वाले ट्रैकर या पर्वतारोहियों पर निगरानी रखी जा सके। बावजूद इसके यदि कोई व्यक्ति जिले में ट्रैकिंग या पर्वतारोहण करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने पंचायतीराज प्रतिनिधियों, महिला और युवक मंडलों से भी आग्रह किया है कि यदि उनके क्षेत्र में इस तरह की गतिविधियों का पता चलता है, तो तुरंत प्रशासन को सूचना दें।
विज्ञापन
--
विज्ञापन
जिले की भौगोलिक परिस्थितियों और आने वाले सर्दी के दृष्टिगत उपायुक्त नीरज कुमार ने यह आदेश जारी किए हैं। आदेश में स्पष्ट किया है कि ट्रैकिंग और पर्वतारोहण के शौकीन अकसर इस मौसम में भी जिले का रुख करते हैं। कभी भी मौसम प्रतिकूल हो सकता है और ट्रैकर या पर्वतारोही की जान के लिए खतरा हो सकता है। खराब मौसम के चलते खोज एवं बचाव अभियान को अंजाम देने में भी कई तरह की दुश्वारियां रहती हैं। इन परिस्थितियों के मद्देनजर उपायुक्त ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत यह आदेश जारी किए हैं, जो आगामी आदेश तक जारी रहेंगे।
विज्ञापन
उपायुक्त लाहौल-स्पीति नीरज कुमार ने कहा कि आदेश की अवहेलना होने की सूरत में नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक को भेजी गई है, जिससे जिले में प्रवेश करने वाले ट्रैकर या पर्वतारोहियों पर निगरानी रखी जा सके। बावजूद इसके यदि कोई व्यक्ति जिले में ट्रैकिंग या पर्वतारोहण करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने पंचायतीराज प्रतिनिधियों, महिला और युवक मंडलों से भी आग्रह किया है कि यदि उनके क्षेत्र में इस तरह की गतिविधियों का पता चलता है, तो तुरंत प्रशासन को सूचना दें।
विज्ञापन
--